आज हम उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के किसानों के लिए एक राहतभरी खबर लेकर आए हैं. दरअसल, यूपी सरकार (UP Government) किसानों को सब्जियों की खेती (Vegetable Farming) को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद देने वाली है. मगर किसानों को इस आर्थिक मदद का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी प्रक्रिया को पूरा करना होगा. आइए आपको संबंध में पूरी जानकारी देते हैं.
करना होगा रजिस्ट्रेशन
किसानों को फसल की बुवाई से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. सरकार की इस मदद से फसल उत्पादन की लागत (Production Cost) कम होगी, साथ ही किसानों की आमदनी दोगुनी करने में सहायता मिलेगी.
फसलों पर 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मदद
इस संबंध में उत्तर प्रदेश बागवानी विभाग के निदेशक डॉ. आरके तोमर द्वारा बताया गया है कि किसानों को टमाटर, शिमला मिर्च, लौकी और तोरई आदि की फसलों पर 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मदद दी जाएगी. जब पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, तब इस योजना के लिए पैसे का सेंक्शन होगा. इसके साथ ही किसानों (Farmers) से आवेदन मांगे जाएंगे और मदद दी जाएगी.
किसानों को क्या करना होगा?
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अगर आप एक हेक्टेयर में टमाटर की खेती (Tomato farming) कर रहे हैं, तो उससे पहले जिला बागवान अधिकारी से संपर्क करना होगा.
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आपको उनसे राजकीय सहायता के लिए फार्म मांगना होगा और भरकर जमा करना होगा.
जरूरी दस्तावेज
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आधार कार्ड
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जमीन के पेपर
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बैंक पासबुक
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फोटो
आवेदन की प्रक्रिया
इसका लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से आवेदन हो सकता है. बताया जा रहा है कि फल और पौधे की नर्सरी से लेकर मार्केटिंग, भंडारण और प्रोसेसिंग तक पर सरकार द्वारा मदद दी जा सकती है. बस इसके लिए किसान को आवेदन करना होगा.
ध्यान रहे कि खाद और बीज समेत खेती में लगने वाले सारे इनपुट का बिल सही से रखें और उसे जमा कर दें. इसके बाद सरकार आपके खाते में राशि भेज देगी. बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार बागवानी फसलों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके.
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