Khad Beej License: अगर आप नए साल में कृषि क्षेत्र से जुड़ा कम निवेश वाला बिजनेस आइडिया खोज रहे हैं, तो आप खाद, बीज या वर्मीकम्पोस्ट की दुकान/Fertilizer and Seed Vermicompost Shop खोल सकते हैं. यह एक सदाबहार व्यवसाय है. इसमें आपको ज्यादा लागत लगाने की भी जरूरत नहीं है. आप कम निवेश में भी इसे शुरू कर सकते हैं और धीरे –धीरे अपनी छोटी दुकान को बड़ा कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी डिग्री की भी जरुरत नहीं है और ना ही इसके लाइसेंस के लिए घंटों लाइन में खड़े होने की जरूरत है.
अगर आप खाद-बीज की दुकान/fertilizer-seed shop खुलने के लिए लाइलेंस लेना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि अभी फिलहाल सरकार ने लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. यानि आप पुराने तरीके से ही खाद-बीज की दुकान/Fertilizer-Seed Shop खुलने के लिए लाइसेंस ले सकते हैं. तो आइए आज हम आपको इस लेख में खाद की दुकान खोलने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हैं. इसके साथ ही बताते हैं कि आप किस तरह इसके लिए लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और कितना आपको इसके लिए शुल्क देना होगा.
कितना देना होगा लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क
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खाद बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस (Retail License) की आवेदन फीस 1250 रुपये तय की गयी है.
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होलसेल लाइसेंस (Whole sale License) की आवेदन फीस 2250 रुपये तय की गई है.
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बिक्री के लाइसेंस (Sales licence)की फीस - 1000 रुपये तय की गई है.
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लाइसेंस नवीनीकरण (licence Renewal )की फीस 500 रुपये तय की गई है.
खाद, बीज विक्रेता बनने के लिए लाइसेंस
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लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले आपको कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल/DBT Portal पर जाकर अपने आधार कार्ड को रजिस्टर्ड करना होगा.
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फिर इसकी अधिकारिक वेबसाइट http://upagriculture.com/ पर जाकर आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को ठीक से भरें.
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इसके बाद सभी जरूरी कागजात भी स्कैन कर अपलोड करें.
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जब आवेदन पूरा हो जाए, उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट ले लें.
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फिर उस हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के भीतर ही संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवाएं.
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उसके बाद विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
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फिर हार्ड कॉपी जमा करने के एक महीने के भीतर ही आवेदक को या तो लाइसेंस मिल जाएगा या फिर उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जायेगा.
बिना डिग्री वाले भी ऐसे करें अप्लाई
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इसका लाइसेंस लेने के लिए 10वीं पास युवा भी अप्लाई कर सकते हैं. बस उन्हें पहले कृषि विभाग से 15 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी.
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इसके लिए आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 से अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि, इसमें राज्य, केंद्र, बोर्ड या निगम से सेवानिवृत कर्मचारी की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष रखी गई है.
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