अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. दरअसल केंद्र सरकार ने स्थाई खाता संख्या (पैन) के साथ बायोमैट्रिक पहचान संख्या को आधार से जोड़ने की समय सीमा को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. अब इसके लिंक करवाने की अगली तारीख 30 सितंबर 2019 तक कर दी गई है. औपचारिक रूप से इस बात की जानकारी दे दी गई है. ऐसा छठी बार हुआ है कि जब केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए समय सीमा बढ़ाई है.
क्या कहा था सरकार ने
केंद्र सरकार ने पिछले साल जून में कहा था कि हर व्यक्ति को 2019 में 31 मार्च तक अपने बायोमेट्रिक वाली आधार संख्या पहचान को अपने स्थाई खाता संख्या (पैन) के साथ जोड़ना अनिवार्य है. इस पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान जारी किया है कि यदि कोई भी विशिष्ट सूचना को प्रदान नहीं किया जाता है तो आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर 2019 है.
तीन तरीकों से लिंक करें
पैनकार्ड को आधार से लिंक करवाने के तीन तरीके हैं. आप आसानी से ऑनलाइन पैनकार्ड को लिंक कर सकते हैं, वहीं आप एसएमएस के जरिए भी आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं.
ऑनलाइन - आप आसानी से इनकम टैक्स की बेवसाइट पर जाकर लिंक को क्लिक कर सकते हैं. यहां पर आपको आधार से लिंक करने का विकल्प मिलेगा. यदि आपने पहले से ही पैन और आधार को लिंक करवा रखा है तो आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.
एसएमएस - आयकर विभाग के मुताबिक आप 567678 या फिर 56161 जैसे नंबरों पर भी एसएमएस भेजकर आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं. आपको अपने मोबाईल के बॉक्स में UIDPAN लिखने के बाद पैन नंबर लिखकर मैसेज करना होगा बाद में आपको जवाब में स्टेटस पता चल जाएगा.
पैन कार्ड सेंटर - आप पैन को आधार से लिंक करवाने के लिए पैन कार्ड सेंटर पर भी जा सकते है. इसके लिए मामूली शुल्क लिया जाता है. आप सेंटर पर पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों की फोटोकॉपी दें. अगर आपको अपने नजदीकी पैन सेंटर का पता लगाना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट - tin-nsdl.com/pan-center.html पर जाकर चेक कर सकते हैं.
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