किसानों कि आय को बढाने के लिए हर तरीके से प्रयास कर रही है. इसके लिए सरकार के मंत्रालय भी नयी-नयी योजनाए सामने लेकर आ रहे हैं. इस बार सरकार ने किसानो की आय में इजाफा करने के लिए भारतीय वन कानून में संशोधन किए है. देश के कई राज्यों में बांस की खेती होती है. हमारे देश में भी बांस की अच्छी मांग है. इसी के चलते सरकार ने बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वन कानून में संशोधन करके बांस को पेड़ की श्रेणी से बाहर कर दिया है.
अब किसान इसको गैर कृषि भूमि पर उगा भी सकेंगे और बेच भी सकेगे. ज्ञात रहे वर्गीकरण के हिसाब से देखा जाए तो बांस एक घास है, जबकि भारतीय वन अधिनियम के तहत बांस को कानूनन एक पेड़ की श्रेणी में रखा गया था. इस बदलाव के दो मुख्य कारण है, जिसमें पहला है कि इससे किसानों की आय में इजाफा होगा और दूसरा इससे पर्यावरण पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा. इस बदलाव के तहत गैर वन्य क्षेत्रों में भी उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से बहार रखा गया है. इसी के तहत बांस की कटाई और ढुलाई को परमिट के बाहर रखा गया है. यानी इसकी कटाई के लिए किसी तरह के परमिट की आवश्यकता नहीं है.
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