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RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, 22 सितंबर से नहीं कर पाएगा कारोबार

आरबीआई( Reserve bank of india) ने महाराष्ट्र के एक बैंक को बंद करने का आदेश दिया है. यानी कि आने वाले 22 सितंबर को आरबीआई के आदेश अनुसार यह बैंक बाजार में कारोबार करने की स्थिति में नहीं रहेगा.

देवेश शर्मा
रिज़र्व बैंक ने रुपी कॉपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल
रिज़र्व बैंक ने रुपी कॉपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल

भारतीय रिजर्व बैंक आने वाले सितंबर महीने में 22 तारीख को महाराष्ट्र के पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड को बंद करने जा रहा है. ऐसे में यह खबर इस बैंक के खाता धारकों के लिए चिंता करने वाली हो सकती है. आरबीआई ने रुपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है.

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट  के 12 सितंबर, 2017 के एक फैसले का पालन करते हुए लिया है. आरबीआई ने कहा है कि रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे के लाइसेंस को रद्द करने का प्रस्‍ताव 10 अगस्त, 2022 से छह सप्ताह के बाद प्रभावी हो जाएगा और साथ ही बैंक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि बैंक को अलग- अलग समय पर निर्देश दिए गए थे, अब लाइसेंस रद्द किया जा रहा है.

आरबीआई का ग्राहकों के लिए बयान

आरबीआई ने ग्राहकों को भरोसा जताते हुए कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के रेगूलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के अनुसार 26 अगस्त 2022 के निर्देश  22 सितंबर, 2022 तक बैंक पर लागू रहेंगे. इसका मतलब यह है कि बैंक में अगर आपका पैसा है तो आरबीआई के नियमों के अनुसार खाते से पैसा रिकवर कर सकते हैं, इसके लिए आपको बैंक से संपर्क करना होगा.

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आरबीआई ने अपने निर्देशों में ये भी कहा है कि बैंक में सभी खाता धारकों को सूचना मिल सके इसके लिए बैंक के परिसर में 26 अगस्त 2022 की कॉपी भी लगाई जाए.

English Summary: Reserve bank of india cancelled the licence of pune roopi cooperative bank Published on: 28 August 2022, 03:15 PM IST

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