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जानिए किन सवर्णों को मिलेगा आरक्षण का लाभ?

मोदी सरकार ने सोमवार को सामान्य वर्ग में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर तबके को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले में धर्म की कोई बाधा नहीं रखी गई है. यानी सामान्य श्रेणी में आने वाले देश के हर एक गरीब नागरिक को आरक्षण का लाभ मिलेगा, उसमें हिंदू से लेकर मुस्लिम और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक लोग भी शामिल हैं.

विवेक कुमार राय

मोदी सरकार ने सोमवार को सामान्य वर्ग में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर तबके को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले में धर्म की कोई बाधा नहीं रखी गई है. यानी सामान्य श्रेणी में आने वाले देश के हर एक गरीब नागरिक को आरक्षण का लाभ मिलेगा, उसमें हिंदू से लेकर मुस्लिम और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक लोग भी शामिल हैं.

मीडिया में आई ख़बरों की मानें तो केंद्रीय कैबिनेट में सोमवार को जो फैसला लिया गया है, उसमें आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था का फायदा लेने वाले किसी भी जाति वर्ग को इसका लाभ नहीं मिलेगा. यानी जो लोग ओबीसी या एससी-एसटी आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं उनको इस नई व्यवस्था में शामिल नहीं किया जाएगा. गौरतलब है कि कुछ विपक्षी पार्टियां सरकार के इस फैसले को सिर्फ एक चुनावी दांव बता रही हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया है.

किन लोगों को मिलेगा इस नई व्यवस्था का फायदा

1. अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति सामान्य श्रेणी में आता है और वह आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे 10 फीसदी आरक्षण का फायदा मिलेगा.

2. इसके अलावा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामान्य श्रेणी वाले गरीब नागरिकों को भी 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा.

3. जिन लोगों की वार्षिक आय 8 लाख से कम है उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा.

4. जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम की खेती की जमीन है उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा.

5. जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर है वो भी इस आरक्षण के दायरे में शामिल होंगे.

6. जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन है उनको भी इस नई व्यवस्था का फायदा

मिलेगा.

7. निगम की  209 गज से कम गैर-अधिसूचित जमीन धारकों को भी इसका लाभ मिल सकता है.

8. जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं उठा रहे.

आपके जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा समय में आरक्षण व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति (SC) को 15 फीसदी, अनुसूचित जनजाति (ST) को 7.5 फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है. इस तरह से फिलहाल देश में कुल 49.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू है. अब सरकार ने इससे अलग सामान्य श्रेणी में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है. इसके लिए केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करेगी. दोनों अनुच्छेद में संशोधन होने के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा.

English Summary: reservation for upper caste who will get benefit Published on: 08 January 2019, 12:37 PM IST

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