देश में बढ़ते हुए सड़क हादसे कम करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के सख्त प्रावधानों पर संसद के उच्च सदन राज्यसभा ने भी मुहर लगा दी है. रास ने यह बिल 13 के मुकाबले 108 वोटों से पारित हुआ था. बता दें कि ट्रैफिक कानून तोड़ने पर सख्त सजा से जुड़ा हुआ यह बिल निचले सदन लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है. लेकिन टाइपिंग की गलती के चलते इसको लोकसभा मे दोबारा भेजा जाएगा. इस नए बिल में प्रावधान है कि कोई भी नाबालिग अगर वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है तो उसके माता-पिता को तीन साल की जेल या जुर्माना दोनो हो सकते है. वाहन के रजिस्ट्रेशन को भी पूरी तरह से रदद कर दिया जाएगा. सरकार ने नए बिल में इस बार जुर्माने की रकम को कई गुना तक बढ़ाया है.
शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार जुर्माना
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 2 हजार की जगह पर 10 हजार रूपए जुर्माना लगेगा. इस बिल में थर्ड पार्टी के लिए बीमा भी जरूरी है. इसके अलावा हिट एंड रन मामले में मौत हो जाने पर 2 लाख रूपए का मुआवजा दे दिया जाएगा. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने संसद में करीब तीन घंटे तक चली चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि लोकसभा की मंजूरी के बाद इसको बाद में राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा उसके बाद उनकी मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा. राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद ही अगस्त के मध्य तक बढ़ी हुई पेनाल्टी लागू हो जाएगी.
बनेगा एक्सीडेंटल फंड
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक्सीडेंटल फंड भी बनाया जाएगा. इसमें सड़क पर चलने वाले सभी वाहन चालकों का इश्योरेंस होगा. इसका इस्तेमाल घायल के इलाज और मृत्यु हो जाने परपरिजनों को मुआवजा देने हेतु किया जाएगा. इसके अलावा लर्निंग लाइसेंस के लिए पहचान पत्र का ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी अनिवार्य है जबकि कामर्शियल लइसेंस के बजाय यह पांच साल के लिए मान्य होंगे.
यह है जुर्माने के प्रावधान
नए मोटर व्हीकल एक्ट में सीट बेल्ट लगाकर ड्राइविंग न करने पर 1000 जुर्माना, हेलमेट न लगाने पर 1000 का जुर्माना, आपातकालीन वाहन को रास्ता न देने पर 10000 जुर्माना, बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर 5 से 10 हजार जुर्माना या तीन महा की जेल, ट्रैफिक लाइट को तोड़ देने पर 5 हजार का जुर्माना 6 से 12 माह की जेल दूसरी बार 10 हजार का जुर्मान लग सकता है.
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