उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों की सेफ्टी को मद्देनज़र राज्य में नया ट्रैफिक नियम (Traffic Rule) लागू कर दिया है. इन नियमों को उल्लंघन करने पर चालकों को भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा. यूपी में बढ़ते कोरोना संकट की वजह से यह फैसला लिया गया है.
उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के अंतर्गत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग (Transport Department) के इस प्रस्ताव को कैबिनेट (Cabinet) ने 16 जून, 2020 को मंजूरी दे दी थी जिसका शासनादेश जारी कर दिया गया है. तो आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में विस्तार से....
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यूपी में अब दो पहिया (Two Wheeler) और चार पहिया (Four Wheeler) वाहन चलाते समय अगर मोबाइल पर बात करते पकड़े गए तो आपको पहली बार में 1 हजार रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधा 10 हजार रुपए का चालान लगाया जाएगा.
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अगर ड्राविंग लाइसेंस (Driving License) में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पर भी आपको 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा.
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अगर बिना हेलमेट (Without Helmet) पकड़े गए तो 1 हजार रुपए जुर्माना लगेगा.
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गाड़ी पार्किंग (Parking) के नियमों का उल्लंघन करने पर पहले बार 500 रुपए का चालान और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधा 1 हजार रुपए का चालान कटेगा.
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