कोरोना वायरस के मामलों के कारण देश में पहले कई बार पैन और आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar Linking) की समय सीमा को बढ़ाया जा चुका है
बता दें केंद्र सरकार द्वारा आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि को बढाकर 30 सितम्बर निर्धारित की गई है. इसलिए समय रहते ही आप अपने पैन आधार कार्ड को लिंक करवा लें.
केंद्र सरकार का क्या है कहना (What Does The Central Government Have To Say)
केंद्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक यदि खाताधारक समय पर अपना आधार और पैन लिंक नहीं करवाते हैं, तो उनकी बैंकिंग सेवा रद्द कर दी जाएगी. जिसमें खाता धारक को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
पैन और आधार लिकिंग के समय इन बातों का रखें ध्यान (Keep These Things In Mind while linking PAN and Aadhar)
आधार को पैन नंबर के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए लिंक करना बेहद आसान है. आधार और पैन को लिंक करने के लिए आप एक फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा, एनएसडीएल (NSDL), पैन सेवा केंद्रों (PAN Service centre) और यूटीआईटीएसएल (UTITSL) जैसे- ऑफलाइन सेवाओं के जरिए भी अपने आधार और पैन को लिंक करवा सकते हैं.
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पैन कार्ड की जानकारी सही-सही भरें, स्पेलिंग की गलती भी करने से बचें. क्योंकि बाद में यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है
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NRI यानी भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों पर यह नियम लागू नहीं होता है. उन्हें आधार से पैन को लिंक करना अनिवार्य नहीं है. आधार की जरूरत उन्हें वित्तिय लेन देन में पड़ती है इसके लिए वह आवेदन कर सकते हैं.
पैन-आधार कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया (Pan Aadhar Card Linking Process)
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खाता धारक अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने के लिए आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाकर लिंक कर सकते हैं.
• इसके बाद इसमें मांगी गई सभी जानकरियों को भरना होगा.
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इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना होगा.
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इस तरह आपका पैन-आधार कार्ड से लिंक हो जायेगा.
सभी खाताधारक अपने सही समय पर आधार पैन कार्ड को लिंक करवा लें यह उनके लिए काफी लाभदायी होगा.
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