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जानिए क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख़ ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को समय सीमा निर्धारित कर दी गई है. खरीफ फसलों के लिए जो किसान इसका लाभ पाना चाहते हैं तो वो फसलों का बीमा 31 जुलाई 2020 तक कर लें. इसके साथ ही जो ऋणी किसान बीमा कि सुविधा नहीं लेना चाहते हैं वो अपने बैंक शाखा में 7 दिन पूर्व लिखित में सूचित कर सकते हैं. गैर ऋणी किसान स्वयं भी अपना फसल बीमा कर सकते हैं इसके लिए उनको सी एस सी, बैंक, एजेंट अथवा बीमा पोर्टल का उपयोग करना होगा.

आदित्य शर्मा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को समय सीमा निर्धारित कर दी गई है. खरीफ फसलों के लिए जो किसान इसका लाभ पाना चाहते हैं तो वो फसलों का बीमा 31 जुलाई 2020 तक कर लें. इसके साथ ही जो ऋणी किसान बीमा कि सुविधा नहीं लेना चाहते हैं वो अपने बैंक शाखा में 7 दिन पूर्व लिखित में सूचित कर सकते हैं. गैर ऋणी किसान स्वयं भी अपना फसल बीमा कर सकते हैं इसके लिए उनको सी एस सी, बैंक, एजेंट अथवा बीमा पोर्टल का उपयोग करना होगा.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए किसानों के फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाता है. केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना को वर्ष 2016 में शुरू किया था ताकि किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद उन्हें ऐसा ना लगे कि उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है.कृषि विभाग के अनुसार योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा जैसे ओले पड़ना, जमीन धसना, जल भराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग पर हुए फसलों के नुकसान का आंकलन कर भरपाई किया जाता है.

कैसे मिलता है लाभ ?

PMFBY का लाभ लेने के लिए किसानों को इसका एप्लीकेशन भरना होता है जिसको भरने की अवधी बुवाई के 10 दिनों के अंदर भरने की होती है. वहीं बीमा की रकम किसानों को सिर्फ फसलों के प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मिलती है. इसमें नियम को अलग-अलग पहलुओं से रख गया है. फसलों की बुवाई से कटाई के बीच खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों व कीटों से हुए नुकसान की भरपाई. इसके साथ ही खेतों में खड़ी फसलों के लिए नियम के अनुसार स्थानीय आपदाओं, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटने, आकाशीय बिजली के कारण नुकसान की भरपाई की जाएगी. आखिरी में फसल कटाई के बाद सुखाने के लिए रखे गए फसलों को अगले 14 दिनों तक बेमौसम चक्रवाती बारिश, ओलावृष्टि और आंधी से हुई नुकसान पर बीमा कंपनी भरपाई करेगी. साथ ही प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाने पर भी लाभ मिलेगा.

प्रीमियम की राशि

रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए अलग-अलग प्रीमियम रखी गई है. किसानों को रबी के लिए प्रीमियम 2 फीसदी और खरीफ के लिए प्रीमियम 1.5 फीसदी का भुगतान करना होता है.बता दें कि PMFBY में कॉमर्शियल और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है लेकिन किसानों को इसमें 5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है. नुकसान होने पर किसान 72 घंटो के अंदर क्लेम करने के लिए बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

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English Summary: Last date for registration of PMFBY Kharif season 2020 is 31st July. Published on: 01 June 2020, 05:44 PM IST

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