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Pulse stock limit: अरहर और उड़द दालों की जमाखोरी पर लगेगी रोक, सरकार ने लिया ये फैसला

देश में खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है. इससे आम जनता की जेब पर काफी असर पड़ता है. ऐसे में केंद्र सरकार ने दालों की बढ़ती कीमतों को निंयत्रित करने का फैसला लिया है. पीएम मोदी ने तूर (Tur Dal) और उड़द दाल (Urad Dal) पर हो रही स्टॉक लिमिट को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही सरकार ने होलसेलर और बिग चेन के लिए भी लिमिट को घटाया दिया है.

वर्तिका चंद्रा
Tur and urad dal
Tur and urad dal

Pulse stock limit: केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द दाल की कीमतों को काबू में रखने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. इसके फैसले के अनुसार, तूर और उड़द की दाल पर स्टॉक लिमिट (Stock Limit) को 31 दिंसबर तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही होलसेलर (Wholesaler)  और बिग चेन (Big Chains) की भी स्टॉक लिमिट को घटा दिया है. आपको बता दें कि तूर और उड़द दाल पर स्टॉक लिमिट 30 अक्टूबर को खत्म हो रही थी. खाद्य एवं उपभोक्ता मामले में मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें बिग चेन्स और होलसेलर के लिए स्टॉक लिमिट अब 50 मीट्रिक टन कर दी गई है.

मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

खाद्य एवं उपभोक्ता मामले में मंत्रालय ने जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि,  डिपो में थोक विक्रेताओं और बिग चेन के खुदरा विक्रेताओं को स्टॉक लिमिट 50 टन कर दी गई है. मिल मालिकों के लिए स्टॉक लिमिट भी पिछले 3 महीने के उत्पादन की वार्षिक क्षमता 25 फीसदी कर दी है.

इन कारणों से लगाई गई स्टॉक लिमिट

2 जनवरी साल 2023 को सरकार ने जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए तूर और उड़द पर स्टॉक लिमिट लगाई थी. मंत्रालय द्वारा यह कहा गया है कि उपभोक्ता मामलों का विभाग स्टॉक खुलासा पोर्टल के माध्यम से कड़ी नजर रख रहा है. वह तूर और उड़द की स्टॉक स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है. जिसकी एक हफ्ते की तैयार रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा की जा रही है. कृषि मंत्रालय के अनुसार, खरीफ सीजन के दौरान दालों की बुवाई का रकबा 122.57 लाख हेक्टेयर रह गया है. वहीं एक साल पहले समान अवधि में 128.49 लाख हेक्टेयर था. भारत दालों की कमी को दूर करने के लिए दालों को इम्पोर्ट करता है.

इसे भी पढ़े- दालों के विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों के लिए निर्धारित हुआ स्टॉक सीमा

खुदरा दुकान और बिग चेन के लिए 50 टन स्टॉक लिमिट

मंत्रालय द्वारा कहा कि है स्टॉक लिमिट में संशोधन कर समयवधि को बढ़ाया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जमाखोरी को रोका जा सके. इसके मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दालों की स्टॉक लिमिट बढ़ाकर 31 दिसंबर तय कर दी गई है. जिसमें थोक विक्रेताओं के लिए हर दाल पर लागू स्टॉक लिमिट 50 टन है. वहीं खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 टन है. इसके अलावा खुदरा दुकान पर 5 टन और बिग चेन के खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो पर 50 टन है.

English Summary: Government take a decision, Tur and urad dal stock limit increased Published on: 26 September 2023, 06:06 PM IST

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