राजस्थान के किसान बेमौसम बारिश से प्रभावित हुई फसल ख़राबी की सूचना 23 अप्रैल तक ग्राम पंचायत, तहसील या बैंक में दे सकते है. फसल ख़राबी की सूचना के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है. कोटा जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि खेत में खड़ी फसल अथवा गेहूं की कटाई के बाद 14 दिन तक सूखने के लिए फसल, चना, सरसों आदि के नुकसान का आकलन कर बीमित किसान को देने का प्रावधान किया गया है.
बेमौसम बारिश से फसल ख़राबी की सूचना किसान 72 घंटे के अन्दर टोल-फ्री नंबर 18002093536 या कृषि विभाग अथवा संबंधित बैंक में जानकारी लिखित रूप से दे सकते है. इस बिषय पर मिली जानकारी के मुताबिक गांव स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी,पटवारी अथवा तहसील स्तर पर बनाए गए काउन्टर अथवा बैक में भी क्लेम फार्म दे अथवा ले सकते है.
बता दें की किसानों के मदद के लिए फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान की सूचना के लिए निर्धारित क्लेम फार्म प्रत्येक तहसील पर बनाए गए काउंटर से प्राप्त कर सकता है. ये सभी काउंटर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे. 22 अप्रेल तक ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी एवं पर्यवेक्षक मुख्यालय पर उपस्थित रहकर बीमित किसानों से फसल में हुए नुकसान की सूचना लेगें. उसके बाद किसानों को सूचना की पावती भी उपलब्ध करवाएंगे.
तहसील दार और उससे संबंधित आधिकारी किसानों से प्राप्त फार्मों की जांच के बाद उसे बीमा कंपनी के पास भेज देंगे. अगर जो किसान फार्म को तहसील पर नहीं जमा करा पाता है तो वह फार्म को बैंक में जमा करा सकता है.
बता दें कि जिला स्तर पर अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन नोडल अधिकारी और संबधित उपखण्ड अधिकारी नोडल अधिकारी उपस्थित होंगे. उपखण्ड अधिकारी बैठक लेकर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का काम करेंगे. बीमा योजना में लिखित सूचना 7 दिवस में दिए जाने का प्रावधान है. यही कारण है की सभी कार्यालय 23 अप्रैल तक अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे.
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