अगर आप एक किसान हैं और पंजाब के रहने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल पंजाब सरकार ने किसानों की कर्ज माफी (Debt waiver of farmers) को लेकर बड़ा फैसला किया है. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक (Punjab State Cooperative Agricultural Development Bank) के 69000 किसानों (Farmers) का दंडित ब्याज 61.49 करोड़ रुपये सरकार ने माफ कर दिया गया है. गौरतलब है कि कर्जदार किसानों (Indebted farmers ) से पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक द्वारा खरीफ 2020 (Kharif Season 2020) की वसूली अभियान के दौरान ब्याज की यह राशि वसूली जानी थी.
तकरीबन 69000 हैं डिफॉल्टर कर्जदार
अब पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक (पीएडीबी) के जो कर्जदार किसान हैं, उन्हें 31 दिसंबर तक अपनी पूरी कर्ज की राशि जमा करवानी पड़ेगी या खातों को बंद करना पड़ेगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि राज्य में कुल 89 पीएडीबी के तकरीबन 69000 डिफॉल्टर कर्जदार हैं, जिन पर तकरीबन 1950 करोड़ रुपये की डिफॉल्टर राशि बैंक की बकाया है. इसके अलावा 61.49 करोड़ रुपये की दंडित ब्याज की अतिरिक्त राशि है.
किसानों को रकम भरने में मिलेगी राहत
बता दें कि इनमें से तकरीबन 70% छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास 5 एकड़ या 5 एकड़ से कम जमीन है. पंजाब सरकार के द्वारा लिए गए फैसले से उनको बकाया रकम भरने में काफी राहत मिलेगी. बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा सिफारिश करने के बाद रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं, पंजाब द्वारा मंजूरी दे दी गई है.
कर्ज माफी स्कीम के अंतर्गत अब तक साढ़े पांच लाख से अधिक किसानों का 4500 करोड़ रुपये के करीब कर्ज माफ किया जा चुका है. पंजाब के किसानों के साथ हमेशा सरकार खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी.- सुखजिंदर सिंह रंधावा, सहकारिता मंत्री, पंजाब
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