DPS School in Rohini: शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के रोहिणी में स्थित डीपीएस स्कूल को बड़ा झटका दिया है. दिल्ली शिक्षा विभाग ने रोहिणी के दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) की मान्यता रद्द कर दी है. डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने मामले में एक आदेश जारी कर बताया कि स्कूल अधिकारी फीस बढ़ाने के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे थे. जिसके कारण स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है.
उन्होंने आदेश में बताया कि मान्यता तब तक रद्द रहेगी जब तक स्कूल प्रशासन की ओर से खामियों दूर नहीं कर लिया जाता है. उन्होंने बताया कि स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी. ये स्कूल डीडीए की जमीन पर बना है और ये जमीन इसी शर्त पर दी गई थी कि जब भी फीस बढ़ेगी तो उसके लिए स्कूल प्रशासन को डीडीए से अनुमति लेनी होगी. लेकिन स्कूल प्रशासन की ओर नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण शिक्षा विभाग ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है.
छात्रों के भविष्य पर नहीं होगा असर
डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की ओर से यह साफ किया गया है कि स्कूल की मान्यता रद्द होने से मौजूदा (2022-23) सत्र में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश लेने से मना किया गया है.
जानें क्या है पूरा मामला?
साल 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में ऐसे सभी स्कूल जो डीडीए की जमीन पर बने हैं, उन्हें ये सुनिश्चित करने को कहा था कि वो शिक्षा विभाग की बिना अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकते हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि स्कूल 2022-23 तक चलेगा. लेकिन स्कूल में कोई नया एडमिशन नहीं होगा और फीस वापस की जाएगी. इसके बाद स्कूल को बंद कर दिया जाएगा.
छात्रों-शिक्षकों पर क्या होगा असर?
सत्र खत्म होने के बाद इस स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को उनके अभिभावकों की अनुमति से नजदीक के स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इसके साथ ही स्कूल में काम कर रहे अन्य लोग, जैसे शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की भी डीपीएस की अन्य ब्रांच में नियुक्ति की जाएगी.
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