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Yaas Cyclone से हुआ किसानों की फसलों को नुकसान, ये राज्य सरकार देगी मुआवजा

भारत के पश्चिमी तट पर ताउते नाम का एक चक्रवाती तूफान (Cyclone) आया था, लेकिन उसके जाने से पहले ही एक और चक्रवाती तूफान ने दस्तक दे दी. इस चक्रवाती तूफान का नाम यास (Yaas Cyclone) था , जो कि मई के आखिर में पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनना शुरू हुआ.

कंचन मौर्य
Agriculture News
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भारत के पश्चिमी तट पर ताउते नाम का एक चक्रवाती तूफान (Cyclone) आया था, लेकिन उसके जाने से पहले ही एक और चक्रवाती तूफान ने दस्तक दे दी. इस चक्रवाती तूफान का नाम यास (Yaas Cyclone) था, जो कि मई के आखिर में पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनना शुरू हुआ.

इसका प्रभाव ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार समेत कई राज्यों पर पड़ा है. इतना ही नहीं, यास च्रक्रवात की वजह से किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है. नुकसान की भरपाई करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है. इसी कड़ी में बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है.

किसानों को मिलेगा मुआवजा

बिहार सरकार साइक्लोन यास से हुए फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दे सकती है. बता दें कि बारिश से किसानों के खेत में लगी मक्का, रबी, और दलहनी फसलों के साथ ही सब्जियों  , आम और लीची को भी काफी नुकसान हुआ था. इसकी क्षति का सर्वेक्षण किया गया, जिसके बाद राज्य के कृषि विभाग ने किसानों को 100 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव तैयार किया है.

किसानों की खड़ी फसल हुई बर्बाद 

कृषि विभाग की सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 16 जिलों में 73 हजार हेक्टेयर भूमि में खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी. बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश पर राज्य में यास से खेती को हुए नुकसान का आंकलन कराया गया था़. कृषि सचिव डा. एन सरवण कुमार द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को नुकसान का जो ब्यौरा भेजा गया है,  उसके अनुसार यास तूफ़ान से बिहार में 141 प्रखंड के 73085.77 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल बर्बाद हो गयी है़. पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, अरवल, पश्चिम चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिलों के 141 प्रखंडों के किसानों को नुकसान ज्यादा हुआ है. आपदा के नियम के अनुसार इन किसानों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा. प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस प्रस्ताव को आपदा प्रबंधन विभाग को जांच के लिए भेजा गया है. इसे जल्द ही मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा.

कितना मिल सकता है मुआवजा

  • बताया जा रहा है कि मुआवजा पैकेज के तहत हर चयनित किसान को फसल में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी.

  • असिंचित भूमि के लिए ₹6,800 प्रति हेक्टेयर मिलेगा.

  • सिंचित भूमि के लिए चयनित किसानों को ₹13,500 प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा.

  • जिन किसानों का कम से कम 33 प्रतिशत खड़ी फसलों का नुकसान हुआ है वे ही मुआवज़ा पाने के हक़दार होंगे.

जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के तिरहुत क्षेत्र समेत 4 जिलों में बाढ़ से धान और अन्य खरीफ फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, इसलिए कृषि विभाग की तरफ से किसानों को ताजा बीज दिए जा रहे हैं.

सरकार की हर योजना की जानकारी के लिए पढ़िए कृषि जागरण हिंदी पोर्टल की हर ख़बर.

English Summary: damage to crops will be compensated by yaas cyclone Published on: 15 July 2021, 03:18 PM IST

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