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PMFBY: फसल नुकसान की स्थिति में किसान फसल बीमा से पाएं वित्तीय सुरक्षा, जानें कैसे और कहां करें आवेदन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, देश के अलग-अलग राज्यों में कई फसल बीमा कंपनियां हैं जो पीएमएफबीवाई के तहत फसलों का बीमा करती हैं. उन्हीं में से एक ‘यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी’ भी है.

KJ Staff
किसान फसल बीमा से पाएं वित्तीय सुरक्षा
किसान फसल बीमा से पाएं वित्तीय सुरक्षा

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है. वहीं, भारत में लगभग 80 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है. हालांकि, यह क्षेत्र जोखिम से भरा है. भारी बारिश, सूखा, पाला, आंधी-तूफान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा की वजह से फसलों के खराब होने का खतरा अकसर बना रहता है. किसानों की इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई. इसके तहत ‘फसल बीमा’ कराने के बाद, फसल नुकसान होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता मिलती है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, देश के अलग-अलग राज्यों में कई फसल बीमा कंपनियां हैं जो पीएमएफबीवाई के तहत फसलों का बीमा करती हैं. उन्हीं में से एक ‘यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी’ भी है. यह बीमा कंपनी देश के कई राज्यों में फसलों का बीमा करती है, उन्हीं में से एक उत्तर प्रदेश भी है. ऐसे में अगर आप एक किसान हैं, तो आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ‘यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी’ से अपनी खरीफ और रबी फसलों का बीमा करा सकते हैं.

यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का उद्देश्य
प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना. साथ ही आपदा की स्थिति में किसानों की आय को स्थिर रखना है.

फसलों का बीमा कराने के लिए पात्रता

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराने के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है उसके अनुसार, अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी किसान एवं किरायेदार/ बटाईदार किसान फसल बीमा कराने के लिए पात्र हैं.

फसलों का कवरेज: यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी अधिसूचित फसलो का बीमा करती है.

फसल बीमा के लिए प्रीमियम राशि

किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2 प्रतिशत एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है. जबकि वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

फसल बीमा कैसे करा सकते हैं?

आप ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/farmerLogin पर जाकर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं. वहीं जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, वे किसान अपने बैंक ब्रांच से संपर्क करके फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. यदि किसान किसी और माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो जन सेवा केंद्र (सीएससी सेंटर) या फिर अपने जिले के कृषि अधिकारी से जानकारी प्राप्त करके योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

अधिक जानकारी के लिए कहां संपर्क करें?

यदि आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं, और आप यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो 401, चौथी मंजिल, शालीमार लॉजिक्स, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001 संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, आप 24/7 टोल फ्री नंबर- 1800-200-5142 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

English Summary: crop insurance company universal sompo general insurance company PMFBY Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Published on: 06 October 2023, 07:24 PM IST

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