1. Home
  2. ख़बरें

खुशखबरी! 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगी 300 छुट्टियां! सरकार लागू कर सकती है नए श्रम कानून

अब सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही 300 छुट्टियों की सौगात मिलने वाली है. केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2022 से श्रम कानून सुधार के नियमों में जल्द ही बदलाव करने पर विचार कर रही है.

स्वाति राव
Labor Law Reform Implemented
Labor Law Reform Implemented

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)  सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और अहम सौगात पेश करने जा रहे हैं.आपको बता दें कि केंद्र सरकार अब सरकारियों कर्मचारियों के लिए श्रम कानून सुधार लागू (Labor Law Reform Implemented) करने विचार कर रही है, जिसमें अब सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही 300 छुट्टियों की सौगात दी जाएगी. यह कानून केंद्र सरकार की तरफ से 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जायेगा.

300 छुट्टियां की सौगात (300 Holiday Gifts)

श्रम कानून सुधार के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, श्रम संघ और उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच सरकारी कर्मचारियों के काम के घंटे, वार्षिक अवकाश, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कर्मचारियों के अर्जित अवकाश को 240 से बढ़ाकर 300 करने की मांग की गई है.

जल्द लागू होगा श्रम कानून सुधार के नियमों में बदलाव (Changes In The Rules Of Labor Law Reform Will Be Implemented Soon)

केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बताया कि मंत्रालय श्रम संहिता को लागू करने से पहले हर राज्य को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है. रामेश्वर तेली ने कहा कि हम सभी राज्यों से लगातार बात कर रहे हैं. ज्यादातर सभी बोर्ड में हैं और वे नए नियम बना रहे हैं. कुछ राज्य हमारे साथ इस पर विचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब भी कोई बड़ी योजना या कार्यक्रम आएगा, वह सबको साथ लेकर चलेंगे. उन्होंने कहा कि कोई समय सीमा देना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि वर्ष 2022 तक चारों श्रम संहिताओं को लागू कर दिया जाएगा.

इसे पढ़ें- खुशखबरी! सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 6 हजार रुपए, बस पूरी करनी होगी ये शर्त

कानून को 4 कोड में बांटा गया है (The Law Is Divided Into 4 Codes)

भारत में 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में बांटा गया है. संहिता के नियमों में 4 श्रम संहिता शामिल हैं, जैसे मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति आदि.

बता दें कि अब तक देश के 13 राज्यों ने इन कानूनों को तैयार किया है. इन चारों संहिताओं को संसद ने पारित कर दिया है, लेकिन केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी इन संहिताओं, नियमों को अधिसूचित करना आवश्यक है. उसके बाद ही ये नियम राज्यों में लागू होंगे. ये नियम पिछले साल 1 अप्रैल, 2021 से लागू होने थे, लेकिन राज्यों की तैयारियां पूरी नहीं होने के कारण इन्हें टाल दिया गया था.  

English Summary: Central government's new gift for government employees Published on: 10 March 2022, 03:46 PM IST

Like this article?

Hey! I am स्वाति राव. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें. कृषि से संबंधित देशभर की सभी लेटेस्ट ख़बरें मेल पर पढ़ने के लिए हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें.

Subscribe Newsletters

Latest feeds

More News