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CBIC GST Rate 2023: अब से नहीं लगेगा घर के किराए पर टैक्स, जारी हुआ नया नियम

गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से लोगों को लग रहा था कि नए साल के पहले ही दिन जनता की जेब पर वार किया गया है, तो आने वाले समय में क्या-क्या होगा. लेकिन वहीं अब यह खबर सामने आ रही है कि GST टैक्स में बदलाव के चलते लोगों को बड़ी राहत दी गई है. यहां जानें GST टैक्स का नया नियम...

लोकेश निरवाल
GST टैक्स के जारी हुए नए नियम
GST टैक्स के जारी हुए नए नियम

देश के किसान से लेकर आम जनता तक के लिए इस साल 2023 में कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं. 1 जनवरी के दिन ही सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर आम आदमी की जेब पर वार किया है. वहीं कहीं मोटे अनाज, भारतीय बाजरा की अलग पहचान के लिए फैसला लिया गया है. इसी कड़ी में अब भारत सरकार ने आम लोगों को एक बड़ी राहत दी है.

दरअसल, इस साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2023 से ही लोगों को घर किराए पर देने पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नहीं देना होगा. इस बात की जानकारी खुद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (Central Board of Indirect Taxes and Customs - CBIC) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फैसला 17 दिसंबर 2022 को हुई GST Council की बैठक में भी उठाया गया था. इसके बाद ही इसे अब जाकर सरकार ने लागू किया है.

1 जनवरी से GST टैक्स में हुआ बदलाव

CBIC ने अपने नोटिफिकेशन में साफ कर दिया है कि 1 जनवरी 2023 से किसी भी रेजिडेंशियल यूनिट जो रजिस्टर्ड यूनिट के प्रोपराइटर को रहने के लिए किराए पर दिए गए है, उसे GST टैक्स से दूर रखा जाएगा. लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि यह नियम तभी लागू होगा, जब रेजिडेंशियल यूनिट का इस्तेमाल केवल इंडिविजुअल कैपेसिटी के लिए किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया है कि किसी भी तरह की जमीन का इस्तेमाल मालिकाना हक के तौर पर किया गया है, तो उस पर रिवर्स टैक्स मैकेनिज्म के तहत 18 फीसदी GST देना होगा. अन्यथा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी.

एथिल एल्कोहल पर लगेगा टैक्स

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 जनवरी से सिर्फ प्रॉपर्टी के टैक्स में ही बदलाव नहीं किए गए है, बल्कि अन्य कई और चीजों पर भी बदलाव किए गए है. इसका भी जिक्र उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में किया है. इसी के साथ उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2023 से एथिल एल्कोहल पर लगभग 5 प्रतिशत तक GST टैक्स लगेगा. जहां पहले इसपर करीब 18 प्रतिशत तक यह टैक्स लग रहा था.

ये भी पढ़ें ः किरायेदारों पर लगेगा 18% GST टैक्स, जानें इसके पीछे की पूरी सच्चाई

इनपर नहीं लगेगा टैक्स

अब से GST के दायरे में दालों के छिलके सहित दालों की भूसी और चुन्नी/चूरी, खांडा में शामिल नहीं किया गया है. इसका मतलब यह है कि इस साल से आपको इन सामानों पर जीएसटी टैक्स नहीं देना होगा. बता दें कि इन सब पर पहले 5 प्रतिशत तक GST टैक्स लगता था. लेकिन अब यह शून्य हो गया है. इसके अलावा फलों के रस वाले पेय पदार्थों पर अभी ग्राहकों को 12 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा. 

English Summary: CBIC GST Rate From now on house rent will not be taxed, new rule issued Published on: 02 January 2023, 04:34 PM IST

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