केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana/PMFBY) का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक मदद करना है. इस योजना के तहत किसानों को बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से फसलों में हुए नुकसान की भरपाई की जाती है.
इस योजना से जुड़ी एक अच्छी खबर यह है कि अब इस योजना के तहत रबी फसल बीमा के लिए पोर्टल शुरू हो गया है. इस पोर्टल के जरिए किसान रबी फसलों का बीमा करा सकते हैं. तो आइए इस पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
रबी फसलों के बीमा की तारीख (Rabi Crop Insurance Date)
किसान भाई पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana/PMFBY) के तहत रबी फसलों के लिए 31 दिसंबर तक बीमा करा सकते हैं. बता दें कि फसल बीमा प्रीमियम की राशि किसान व सरकार द्वारा वहन की जाती है. अगर पिछले साल की बात करें, तो रबी सीजन में पौने दो लाख किसानों ने फसल बीमा कराया था. मगर फसल खराब का क्लेम लगभग 38 हजार किसानों को ही मिला.
बता दें कि सरकार व किसानों की तरफ से बीमा कंपनी को लगभग 78 करोड़ रुपए से अधिक का प्रीमियम जमा कराया गया था. मगर इसका क्लेम महज 33 करोड़ रुपए ही पारित किया गया. ऐसे में किसानों का कहना है कि इस योजना में कई जटिल नियम हैं, इसलिए उन्हें बीमा के बावजूद पूरा फायदा नहीं मिल पाता है. इस वजह से अब धीरे-धीरे किसान इस योजना से दूरी बना रहे हैं.
ये खबर भी पढ़ें: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: सरकार दे रही है इन फसलों पर बीमा की सुविधा जानिए कैसे उठाये लाभ
ऋणी किसानों के लिए है ऐच्छिक (Optional for Indebted Farmers)
आपको बता दें कि जिन किसानों ने बैंक से ऋण ले रखा है, उनके लिए फसल बीमा ऐच्छिक कर दी गई है. अगर किसान इस योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, तो 24 दिसंबर तक बैंक में अंडरटेकिंग देकर बाहर हो सकते हैं.
क्लेम के लिए टोल फ्री नंबर (Toll Free Number For Claim)
फसल बीमा कंपनी की गाइडलाइन के मुताबिक, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, भूस्खलन, प्राकृतिक आग, आकाशीय बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृस्टि, अंधड़ आदि की वजह से और फसल काटने के बाद (14 दिन तक) भी खेत में सूखने के लिए रखी हो, फिर उसमें नुकसान हुआ है, तो किसान क्लेम के लिए बीमा कंपनी को टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इस दौरान किसान बैंक में अपनी बोई फसल का ब्यौरा दें, ताकि बीमा कवर किया जा सके.
Share your comments