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कृषि के इन यंत्रो के खरीद पर मिल रही है 80 फीसद की सब्सिडी

उत्तर प्रदेश में 29 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच किसानो को कृषि यंत्रो के ख़रीद पर 80 फ़ीसदी अनुदान मिल रहा है. इस बात कि घोषणा उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ में कृषि कुम्भ मेले के दौरान कि थी. उन्होंने कहा था कि किसानो को इसका लाभ फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत दिया जाएगा। इस खबर को कृषि जागरण के ऑनलाईन पोर्टल पर 29 अक्टूबर को दी गई थी.

उत्तर प्रदेश में 29 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच किसानो को कृषि यंत्रो के ख़रीद पर 80 फ़ीसदी अनुदान मिल रहा है. इस बात कि घोषणा उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ में कृषि कुम्भ मेले के दौरान कि थी. उन्होंने कहा था कि किसानो को इसका लाभ फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत दिया जाएगा। इस खबर को कृषि जागरण के ऑनलाईन पोर्टल पर 29 अक्टूबर को दी गई थी. खबर की जानकारी लगने के बाद कुछ लोगों में इसके प्रति भ्रम था की मशीनों पर अनुदान मिलने की जानकारी सही है या नहीं. इस विषय पर कृषि जागरण ने कृषि मंत्रालय में बात करके इस विषय पर जानकारी जुटाई और इसकी सत्यता की पुष्टी की.

इसकी सत्यता की पुष्टि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जारी विभिन्न समाचार पत्रों के विज्ञापन, किसान कॉल सेंटर और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के माधयम से की गई है। जारी विज्ञापन नीचे देखें...

उत्तर प्रदेश के किसानो को इन-सीटू मैनेजमेन्ट योजना के अन्तर्गत कृषि यंत्रों सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम (सुपर एस.एम.एस.), हैप्पी सीडर, रोटावेटर, जीरोटिल सीडकम फर्टिलाइजर ड्रिल, श्रब मास्टर / कटर कम स्प्रेडर, पैडी स्ट्रा चापर / श्रेडर / मल्चर तथा रिवर्सबुल एम.बी. प्लाऊ के खरीद पर किसानो को सरकार द्वारा 80 फीसद अनुदान दिया जा रहा है.

इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के किसानो को मिल रहा है. उक्त दिए गए यंत्रो में से यदि कोई किसान एक अथवा दो यंत्र लेता है तो उसे 50 फीसद की सब्सिडी मिल रही है. इसके अलावा यदि किसान तीन अथवा या उससे अधिक यंत्र ले रहा है तो उसे 80 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।

इसके लिए जो किसान जिले के किसान पात्रता सूची में पहले से पंजीकृत हैं या नहीं पंजीकृत है वे सभी किसान इन यंत्रो के खरीद हेतु तत्काल पंजीकरण कराकर भारत सरकार द्वारा इम्पैनल्ड निर्माता कंपनी अथवा अधिकृत विक्रेता से अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी औपचारिक चयन हुए खरीद सकते है

यंत्रो के खरीद के बाद उपभोक्ता को बिल को जिले के उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा किया जायेगा। इसके लिए उपभोक्ता को कृषि निदेशक को 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर आशय की अंडरटेकिंग देनी होगी, की उपभोक्ता ने यह यंत्र ख़रीदा है.

उपभोक्ता को यंत्र के खरीद संबंधित सभी जानकारी एवं अंडरटेकिंग उप निदेशक कार्ययालय में जमा कराकर कृषि विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके अपलोड करने की अंतिम तिथि 6 नवम्बर है.

कृषि जागरण के पोर्टल पर 29 अक्टूबर को दी गई न्यूज़ पढ़े : अब पाये कृषि यंत्रो के ख़रीद पर 80 फ़ीसद तक सब्सिडी

English Summary: 80% subsidy on procurement of agricultural machinery Published on: 01 November 2018, 06:19 PM IST

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