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ऑनलाइन आवेदन कर कृषि यंत्रों पर पाएं 40 से 50 प्रतिशत तक छूट

कृषि यंत्रों में सब्सिडी पाने के लिए अब किसानों को बाबुओं के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. दरअसल उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने इस बार ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है. इसका मतलब यह है कि किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर छूट प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा. उत्तराखंड सरकार ने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि इससे

किशन

कृषि यंत्रों में सब्सिडी पाने के लिए अब किसानों को बाबुओं के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. दरअसल उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने इस बार ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है. इसका मतलब यह है कि किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर छूट प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा. उत्तराखंड सरकार ने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि इससे भ्रष्टाचारी और अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाई जा सकें. साथ ही इस योजना में पारदर्शिता भी लाई जा सकें. पिछली बार किसानों को कार्यलय के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन इस बार किसानों को काफी ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है. कृषि विभाग की ओर से प्रत्येक वर्ष किसानों को कृषि यंत्र पर अधिकतम चालीस से पचास प्रतिशत छूट भी दी जाती है. यह लाभ पहले आओ और पहले पाओ की स्थिति में मिलता था.

मांगे गए ऑनलाइन आवेदन

इस वर्ष कृषि विभाग उत्तराखंड ने योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे है. जो कि चुनावी आचार संहिता के हट जाने के बाद ऑनलाइन पोर्टल पर आसानी से भरे जा सकते है. लेकिन फिलहाल पोर्टल पर किस ब्लॉक में कितने यंत्रों पर छूट मिलेगी इसे लोड नहीं किया जा सका है. यदि कोई भी किसान कृषि यंत्रों पर छूट पाना चाहता है तो वह ठीक से आवेदन करने के बाद ही इन यंत्रों को खरीदेगा. इसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी कृषि यंत्र का सत्यापन का कार्य करेंगे. कृषि यंत्र और किसान का फोटो अपलोड किया जाएगा जिसके बाद किसान को सब्सिडी का रूपया मिलेगा.

तीन तरह से ले सकते हैं सब्सिडी

यदि किसान द्वारा कृषि यंत्र का पूरा भुगतान कर दिया गया है, तो वह सब्सिडी का पैसा अपने खाते में ले सकता है। वहीं यदि दुकानदार को देना चाहता है, तो एक लिखित प्रार्थना पत्र देना होगा। इसके बाद दुकानदार के खाते में सब्सिडी का भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा किसान और दुकानदार की सहमति पर सब्सिडी का पैसा कृषि यंत्र निर्माता कंपनी के खाते में भी भेजा जा सकता है।

इन यंत्रों पर मिल रही है छूट

किसानों को रोटावेटर, जल पंप, ट्रैक्टर, हैरो, पंप सेट, मैनुअल स्प्रैयर, पावर स्प्रैयर आदि कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत की अलग-अलग छूट दी जा रही है. किसान कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकता है. किसानों को इसके लिए आवेदन करना है तो वह सीएससी पर जाकर आवेदन कर सकते है.यहां पर जाकर किसान अपनी पसंद का कृषि यंत्र सीएससी संचालक को आसानी से बता सकता है. इसके बाद सीएससी संचालक को बता सकते है इसके बाद सीएससी सेंटर संचालक आवेदन नंबर किसान को नंबर दे देगा. किसान साइबर कैफे से भी आवेदन कर सकते है.

English Summary: Uttarakhand government exemptions on agricultural machinery giving to farmers Published on: 04 June 2019, 05:28 PM IST

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