Tractor Insurance: खेती के सभी छोटे-बड़े कामों के लिए किसान को ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है. किसान को चाहें बुवाई के लिए खेत को तैयार करना हो या फिर फसल की कटाई के बाद उसकी ढुलाई करनी हो, लगभग सभी कामों में ट्रैक्टर किसानों का सच्चा साथी बनकर हमेशा खड़ा रहता है. ऐसे में किसान के लिए भी जरूरी है कि वह अपने ट्रैक्टर को सुरक्षित रखें, जिससे किसी नुकसान की स्थिति में समस्या का सामना ना करना पड़ जाए. बता दें, ट्रैक्टर को सुरक्षित रखने के लिए आपके पास इंश्योरेंस होना ही चाहिए. मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत भारत में वाहन खरीदने के बाद उसका इंश्योरेंस कराना जरूरी है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है.
किसानों को ट्रैक्टर इंश्योरेंस करवाने से कई फायदे होते हैं, जैसे दुघर्टना के बाद हुए डैमेज को ठीक करवाने के लिए खर्च मिल जाता है. कृषि जागरण के इस आर्टिकल में आज हम आपको ट्रैक्टर इंश्योरेंस से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं.
थर्ड पार्टी ट्रैक्टर इंश्योरेंस
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ट्रैक्टर मालिक के कानूनी देनदारियों को पूरा किया जाता है. इसमें ट्रैक्टर को दुर्घटना में होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है, इसके अलावा यदि किसी दुर्घटना में आपके ट्रैक्टर से अन्य व्यक्ति घायल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो ये भी ट्रैक्टर इंश्योरेंस के दायरे में आता है. इसके साथ ही थर्ड पार्टी ट्रैक्टर इंश्योरेंस में मालिक और चालक के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज भी दिया जाता है.
कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैक्टर इंश्योरेंस
कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में आपके ट्रैक्टर को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाता है. इस इंश्योरेंस के तहत किसी दुर्घटना की स्थिती, प्राकृतिक आपदा, आग या चोरी होने की स्थिति में आपके ट्रैक्टर के नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी द्वारा की जाती है. इसके अलावा, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैक्टर इंश्योरेंस में चालक को होने वाला नुकसान शामिल होता है. इस ट्रैक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी में डैमेज कवर, पर्सनल एक्सिडेंट कवर और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर शामिल होता है.
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क्यों जरूरी है ट्रैक्टर इंश्योरेंस?
भारत के मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रत्येक ट्रैक्टर के लिए इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है, ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. किसी भी नुकसान से बचने के लिए ट्रैक्टर का इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी होता है. ट्रैक्टर इंश्योरेंस होने से आपात स्थिति में आप क्लेम के बाद कवर पाने के हकदार होते हैं. किसी भी दुर्घटना की स्थिति में हुए नुकसान की भरपाई कंपनी द्वारा की जाती है.
ट्रैक्टर इंश्योरेंस में क्या होता है कवर?
- किसी भी प्रकार की दुर्घटना में होने वाला नुकसान ट्रैक्टर इंश्योरेंस में कवर किया जाता है. ट्रैक्टर चोरी हो जाने पर मालिक को इसकी भरपाई मिल सकती है.
- खेती के काम करने वाले ट्रैक्टर को यदि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नुकसान होता है, तो ऐसे में इंश्योरेंस होने पर भरपाई मिल सकती है.
- दुर्घटना में ट्रैक्टर से किसी तीसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को हुए नुकसान या व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में ट्रैक्टर इंश्योरेंस में कवर किया जाता है.
- यदि ट्रैक्टर ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान घायल हो जाता है, तो ऐसे में उसका इलाज का खर्च इंश्योरेंस में कवर किया जाता है.
- यदि किसी आतंकी हमले, उपद्रव, पथराव या फिर किसी दंगे की वजह से आपके ट्रैक्टर को नुकसान होता है, तो ऐसे में ट्रैक्टर इंश्योरेंस के तहत नुकसान की भरपाई की जाएगी.
- अगर आपके पास ट्रैक्टर इंश्योरेंस है और किसी भी तरह से यदि ट्रैक्टर को आग से नुकसान होता है, तो नुकसान की भरपाई मिल सकती है.
कैसे खरीदे ट्रैक्टर इंश्योरेंस?
भारत में ऑनलाइन ट्रैक्टर इंश्योरेंस खरीदने की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है. यदि आप अपने ट्रैक्टर का इंश्योरेंस ऑनलाइन तरीके से खरीदना चाहते हैं, ऐसे में आपको किसी कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस की वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आप अपने ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, लोकेशन आदि जैसी सभी जानकारी देनी होगी. वेबसाइट पर आपको अपनी पसंद के अनुसार ट्रैक्टर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी को चुनना होता है और सभी कागजात अपलोड हो जाने के बाद कुछ ही स्टेप्स में आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं.
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