उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार (06 मार्च) से शुरू कर दिया है. इस बार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक खरीदने का फैसला लिया है. प्रदेश का जो भी किसान अपना गेहूं सरकारी रेट पर बेचना चाहता है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. केंद्र सरकार ने इस बार (वर्ष 2020-21) गेहूं खरीद का एमएसपी 1935 रेट प्रति क्विंटल के हिसाब से तय किया है. इसका सीधा मतलब है कि किसानों का गेहूं 1935 रूपये प्रति 100 किलो के हिसाब से खरीदा जायेगा.
यही आप भी उत्तर प्रदेश के किसान है और अपना गेहूं सरकारी रेट से बेचना चाहते है तो आप प्रदेश के सरकारी खाद्य विभाग के पोर्टल के अधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण होना अनिवार्य है. अब बात उठती है कि पंजीकरण कहां से कराए तो हम बता दे कि आप किसान जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे या खुद के पोर्टल (मोबाइल अथवा अपने कम्प्यूटर) पर गेहूं के सरकारी भाव का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन कर सकते है. इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था बनाई है. इसमें किसानों को अपना मोबाइल नंबर भी देना अनिवार्य है.
10टन से ज्यादा बिक्री के लिए एसडीएम से सत्यापन करवाना होगा अनिवार्य
अगर आपके पास 100 क्विंटल(10टन) से ज्यादा गेहूं है तो आपको गेहूं की बेचने से पहले उप जिलाधिकारी (एसडीएम) से ऑनलाइन सत्यापन कराना होगा. जब आपका पंजीकरण होगा तो आपको अपनी आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम सही से भरना जरूरी होगा नहीं तो आपको उसका लाभ नहीं होगा.साथ ही आप महिला या पुरुष हैं यह भी बताना होगा.जिन किसान पिछले सीजन में रजिस्ट्रेशन कराया था उन्हें नया रजिस्ट्रेशन कराने अनिवार्य नहीं है. यदि किसान को पंजीकरण करवाने में कोई समस्या हो रही हो तो वह टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर जानकारी ले सकते हैं.
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