देश में विकलांगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना चला रही है. जिसके तहत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को सरकार की ओर से हर माह 1000 रुपये की पेंशन राशी दी जाती है.
यह पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाया जा रहा है. ऐसे दिव्यांगजन जो किसी दुर्घटनावश या अन्य किसी कारणों से अपने अंग खो चुके हैं उन्हें सरकार की ओर से पेंशन दिया जाता है.
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How To Apply For Divyang Pension Yojana?)
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु सबसे पहले सामाजिक कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर आवेदन करना होगा. इसमें आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है. इसके बाद आपकी पेंशन आपके खाते में भेज दी जाती है.
आय मानक (Income Standard)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी गरीब वर्ग से होना चाहिए. समाज कल्याण विभाग के अनुसार यदि लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसकी सालाना आय 46080 रुपये या उससे कम होनी चाहिए. वहीँ अगर शहरी क्षेत्र का है तो उसकी सालाना आय 56460 रुपये से कम आय होनी चाहिए. आप अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गये लिंक पर क्लिक कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:- http://uphwd.gov.in/hi/page/state-government-schemes
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दिव्यांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़ (Documents Required For Divyang Pension Scheme)
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आवेदक का आधार कार्ड
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आयु प्रमाण पत्र
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पहचान पत्र
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निवास प्रमाण पत्र
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मोबाइल नंबर
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आय प्रमाण पत्र
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दिव्यांगता प्रमाण पत्र की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
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बैंक अकाउंट पासबुक
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पासपोर्ट साइज फोटो
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