SMAM Scheme 2024: भारत में खेती के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है. इनकी मदद से खेती के कई काम आसान हो जाते है. कुछ मशीनों तक तो किसान की पहुंच होती है लेकिन कुछ मशीनें किसान के लिए खरीद पाना मुश्किल हो जाती है. भारत सरकार समेत कई राज्यों की सरकार किसानों के लिए मशीनों की खरीद में आने वाले बोझ को कम करने के लिए योजनाएं चला रही है. इन्हीं योजनाओं में से एक SMAM यानी Sub-mission On Agriculture Mechanization (कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन) योजना भी है. इस योजना के तहत सरकारें किसानों को खेती में उपयोग किए जानें वाली मशीनों पर सब्सिडी प्रदान करती है.
हरियाणा सरकार किसानों को खेती की मशीनों की खरीद पर 40 से 50% अनुदान राशि दे रही हैं. कृषि जागरण की इस पोस्ट में आज हम आपको हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत किन मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है और इसका लाभ किसान कैसे उठा सकते हैं इसकी जानकारी देने जा रहे हैं.
इन मशीनों पर मिलेगी सब्सिडी
SMAM Yojna 2024 के तहत हरियाणा सरकार किसानों को रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन और ट्रैक्टर चालित पॉवर विडर पर 40 से 50% सब्सिडी दे रही हैं. चयन उपरान्त किसान कृषि उपकरणों को निर्माताओं से मोल भाव कर अपनी पसन्द के किसी भी निर्माता से मशीन खरीद कर सकते हैं. इस योजना के लिए कृषि मशीनों की आपूर्ति हेतु किसान हरियाणा सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
लॉटरी के माध्यम से होगा चयन
इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से सम्बन्धित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा. हरियाणा सरकार की इस योजना का एक एक किसान अधिकतम दो विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों के अनुदान का पात्र होगा.
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SMAM Yojna 2024 के लिए ऐसा करना होगा अप्लाई
हरियाणा सरकार किसानों को कृषि मशीनें की खरीद पर 50% तक की Subsidy दे रही है. यदि आप भी इस SMAM Scheme का लाभ उठाना चाहते हैं तो 15 जनवरी 2024 से पहले हरियाणा सरकार के कृषि विभाग की अधिकारिक वेबसाइट (https://www.agriharyana.gov.in/) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
आधार कार्ड, किसान की पासपोर्ट साइज फोटो, भूमि विवरण जोड़ते समय रिकॉर्ड करने के लिए भूमि का अधिकार (आरओआर), बैंक पासबुक, कोई भी एक आईडी प्रूफ (आधार कार्ड / ड्राइविंग लिसनेंस / वोटरआईडी कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट) की कॉपी, SC / ST / OBC के मामले में जाति श्रेणी प्रमाणपत्र की प्रति.
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