
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Update: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. राज्य में रोजगार बढ़ाने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी सरकार के द्वारा ब्याज मुक्त लोन की सुविधा दी जा रही है. दरअसल, अब युवा राज्य सरकार की योजनाओं के तहत खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन ले सकते हैं.
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ (Mukhyamantri Swarojgar Yojana) में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है. आइए इस पहल के बारे में जानते हैं...
90 फीसदी तक ब्याज फ्री लोन
वर्तमान में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट लगाने की अनुमति है, जिसमें 90 फीसदी तक ब्याज फ्री लोन मिलता है. इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ इस वित्त वर्ष के पहले महीने में ही 50 हजार से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं. इस योजना से प्रेरित होकर अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को उत्तर प्रदेश सरकार और भी व्यापक रूप देने की तैयारी है. इसके तहत अब युवाओं को 25 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान किया जा रहा है.
अब 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट संभव
राज्य सरकार का प्लान है कि प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में 25 लाख रुपये और सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपये की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक किया जाए. इसके साथ ही, 25% मार्जिन मनी सरकार की ओर से दी जाएगी, जो 2 साल तक सफल व्यापार संचालन पर सब्सिडी में बदल जाएगी. उदाहरण के लिए, अगर कोई उद्योग के लिए 25 लाख रुपये का प्रोजेक्ट लगाता है, तो उसमें से 6.25 लाख रुपये सरकार देगी. वहीं, सर्विस सेक्टर में यह सहायता 2.5 लाख रुपये तक होगी.
योजना का लाभ इन्हें मिलेगा
- आवेदक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है.
- कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है.
- आवेदक कभी बैंक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए.
- सामान्य वर्ग के लिए 10% और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति, महिलाएं और अल्पसंख्यकों को सिर्फ 5% निवेश करना होगा.
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड/पत्रिका
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू
प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन कर योजना के लिए सरलता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
- उद्योग एवं व्यवसाय संबर्धन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. यहां होम पेज खुलेगा.
- होम पेज पर “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” का विकल्प दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा, जहां आवेदन फॉर्म उपलब्ध रहेगा.
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे — नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, जनपद, राज्य, योजना का नाम आदि दर्ज करें.
- सभी जानकारियां भरने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें. योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार विभागीय वेबसाइट पर विजिट करें.
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