कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) में किसानों की आय को दोगुनी करने के साथ उन्हें कई तरह की सुविधाएं भी दी जा रही हैं. ऐसे में बिहार सरकार (Bihar) बीज उत्पादन के लिए विभिन्न योजनाओं (Various Schemes for Seed Production) के तहत किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है. तो आइये बीज सब्सिडी (Seed Grant Scheme) की हर एक स्कीम के बारे में जानते हैं.
सीएम बीज क्रैश धान प्रोग्राम (CM Seed Crash Paddy Program)
इस योजना में किसानों को खरीद राशि का लगभग 90% डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है. इस योजना के तहत किसान अधिकतम 6 किलो बीज खरीद सकते हैं.
सीएम बीज क्रैश अरहर प्रोग्राम (CM Beej Crash Tur Program)
इस योजना में किसानों को खरीद राशि का लगभग 90% डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है. इस योजना के तहत किसान अधिकतम 2 किलो अरहर बीज खरीद सकते हैं.
एकीकृत बीज ग्राम धान प्रोग्राम (Integrated Seed Village Paddy Program)
इस योजना में किसानों को सरकार की ओर से डीबीटी के माध्यम से खरीद राशि का लगभग 50% सब्सिडी मिलती है. इस योजना के तहत किसान अधिकतम 12 किलो धान का बीज खरीद सकते हैं.
एकीकृत बीज ग्राम मडुआ प्रोग्राम (Integrated Seed Village Ragi Program)
इस योजना में किसानों को सरकार की ओर से डीबीटी के माध्यम से खरीद राशि की लगभग 60% सब्सिडी मिलती है. इस योजना में किसान अधिकतम 2 किलो मडुआ बीज खरीद सकते हैं.
एकीकृत बीज ग्राम अरहर प्रोग्राम (Integrated Seed Village Tur Program)
इस योजना में किसानों को सरकार की ओर से डीबीटी के माध्यम से खरीद राशि की लगभग 60% सब्सिडी प्राप्त होती है. इस योजना में किसान अधिकतम 8 अरहर बीज खरीद सकते हैं.
सब्सिडी पर प्रमाणित बीज वितरण हेतु धान सब्सिडीयोजना (Paddy Subsidy Scheme for Distribution of Certified Seeds on Subsidy)
इस योजना में किसानों को सरकार की ओर से डीबीटी के माध्यम से खरीद राशि का लगभग 50% सब्सिडी मिलती है. इस योजना में किसान अधिकतम 60 किलो धान के बीज खरीद सकते हैं.
मिनीकिट मडुआ योजना (Minikit Ragi Scheme)
इस योजना में किसानों को खरीद राशि का लगभग 80% डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से सब्सिडी प्राप्त होती है. इस योजना के तहत किसान अधिकतम 4 किलो मडुआ बीज खरीद सकते हैं.
मिनी किट धान योजना (Mini kit Paddy Scheme)
इस योजना में किसानों को खरीद राशि का लगभग 80% डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है. इस योजना में किसान अधिकतम 24 किलो धान के बीज खरीद सकते हैं.
मिनी किट सोयाबीन योजना (Mini kit Soybean Scheme)
इस योजना में किसानों को खरीद राशि का लगभग 80% डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है. इसके अलावा, इस योजना में किसान अधिकतम 48 किलो सावा/सोयाबीन के बीज खरीद सकते हैं.
इन योजनाओं का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (How to apply for these schemes online)
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इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट brbn.bihar.gov.in पर जाएं.
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पृष्ठ को नीचे ले जाएं और तीन चेक बॉक्स चुनें.
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फिर राज्य योजना लिंक पर क्लिक करें.
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सभी उप-योजनाओं की सूची के साथ स्क्रीन पर एक नया पृष्ठ दिखाई देगा.
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किसी भी योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें.
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इसके बाद आपको एक नया पेज दिखाई देगा. अब अपना किसान पंजीकरण आईडी दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें.
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इसके बाद आप चाहें तो होम डिलीवरी के लिए चेक बॉक्स को सेलेक्ट करें.
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अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें और भुगतान प्रक्रिया को पूरा करें.
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