
Jal Hauz Nirman Yojana 2025: राजस्थान सरकार के कृषि विभाग ने किसानों को जल संरक्षण और सिंचाई की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, "जल हौज योजना" की शुरुआत की है. इस योजना के तहत, किसानों को उनके खेतों पर जल हौज बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे जल प्रबंधन के बेहतर तरीके अपना सकते हैं और अपनी कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं. राज्य सरकार की जल हौज योजना किसानों के लिए जल संरक्षण और सिंचाई के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है. पात्र किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपनी फसलों की सिंचाई में सुधार कर सकते हैं और स्थिर कृषि प्रथाएं अपना सकते हैं.
आइए कृषि जागरण के इस आर्टिकल में क्या है जल हौज योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया?
जल हौज योजना क्या है?
जल हौज योजना का उद्देश्य कृषि में पानी की बचत और बेहतर जल प्रबंधन को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत, किसानों को अपने खेतों के ऊंचे हिस्सों पर जल हौज (जल टैंक) बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है. ये टैंक रात भर बोरवेल से पानी से भरे जा सकते हैं और सुबह में उसी पानी से फसलों की सिंचाई की जा सकती है. इस तरीके से पानी की बचत होती है और सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, जो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण है. कृषि विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता किसानों के लिए निर्माण की लागत को कम करती है. जल हौज भरने के बाद, किसान पाइपलाइन के माध्यम से अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं, जिससे पानी का कुशलता से उपयोग होता है और फसल की उपज में सुधार होता है.
जल हौज योजना की मुख्य विशेषताएं
- इस योजना के तहत किसानों को जल टैंक की निर्माण लागत का 60% या अधिकतम ₹90,000 तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा. यह अनुदान किसानों के लिए इस योजना का लाभ उठाना आसान बनाता है.
- योजना के सही क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग जल हौज निर्माण से पहले और बाद में स्थल सत्यापन करेगा. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि टैंक मानकों और आवश्यकताओं के अनुरूप हैं.
- अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और सुविधाजनक हो जाती है.
जल हौज योजना की पात्रता
जल हौज योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
- आवेदक को राजस्थान का निवासी होना चाहिए.
- केवल वे किसान, जिनके पास कृषि भूमि है, इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
- किसान के पास अपनी भूमि पर कम से कम आधे हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए.
- किसान के पास जल हौज को भरने के लिए जल स्रोत (जैसे बोरवेल या नहर) होना चाहिए.
- जल टैंक की क्षमता कम से कम 100 घन मीटर (एक लाख लीटर) होनी चाहिए, तभी किसान अनुदान का लाभ ले सकते हैं.
जल हौज योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
जल हौज योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. यहां पर आवेदन की प्रक्रिया को चरण दर चरण बताया गया है:
पंजीकरण प्रक्रिया
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: आवेदक को सबसे पहले कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट - https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा.
- “रजिस्टर” पर क्लिक करें: होमपेज पर "रजिस्टर" बटन पर क्लिक करें, जिससे SSO (सिंगल साइन-ऑन) पंजीकरण पृष्ठ पर पहुंचा जा सके.
- आवेदक Jan Aadhaar या Google खाता का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं.
- Jan Aadhaar नंबर दर्ज करें, परिवार के मुखिया और अन्य सदस्य की जानकारी भरें. इसके बाद ‘OTP भेजें’ पर क्लिक करें, प्राप्त OTP दर्ज करें और OTP सत्यापित करें.
- Gmail ID और पासवर्ड दर्ज करें. एक नया SSO लिंक दिखाई देगा. उस पर क्लिक करें, पासवर्ड बनाएं और पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- पंजीकरण सबमिट करें: सभी विवरण दर्ज करने के बाद "सबमिट" पर क्लिक करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें.
जल हौज योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
- आधार कार्ड / जनआधार कार्ड: आवेदक का आधार या जनआधार कार्ड की प्रति.
- जमाबंदी: भूमि के स्वामित्व का प्रमाण.
- बैंक खाता विवरण: अनुदान राशि के लिए आवेदक का बैंक खाता नंबर.
- पहचान प्रमाण: विभाग द्वारा मांगे गए अन्य पहचान दस्तावेज.
जल हौज योजना के लिए यहां करें आवेदन
- पोर्टल पर लॉगिन करें: पंजीकरण के बाद, आवेदक को अपनी लॉगिन जानकारी से आधिकारिक पोर्टल में लॉगिन करना होगा.
- लॉगिन करने के बाद आवेदक को डैशबोर्ड पर पहुंचा दिया जाएगा.
- डैशबोर्ड से “RAJ-KISAN” विकल्प पर क्लिक करें.
- “Farmer” सेक्शन में “Application Entry Request” पर क्लिक करें.
- Bhamashah ID या Jan Aadhaar ID दर्ज करें और ‘सर्च’ पर क्लिक करें.
- योजना का नाम और आवेदक का नाम चुनें.
- Aadhaar सत्यापन पूरा करें और ‘Get Details’ पर क्लिक करें.
- पेंशनर विवरण, बैंक विवरण, विकलांगता विवरण (यदि लागू हो), सत्यापन विवरण और दस्तावेज़ अपलोड करें.
- आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन सबमिट करें.
आवेदन सबमिट होने के बाद कृषि विभाग द्वारा जल टैंक के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया जाएगा. किसानों को इस बारे में मोबाइल संदेश या कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से सूचित किया जाएगा.
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