Rajasthan: सरकारें खेती को लेकर नई-नई तकनीकें अपनाती रहती हैं. जिससे किसानों को सीधे तौर पर काफी फायदा पहुंचता है और उनकी उपज में भी बढ़ोत्तरी होती है. ग्रीन हाउस खेती भी ऐसी ही एक तकनीक है. इस तकनीक के माध्यम से किसी भी मौसम में किसी भी फसल की खेती 12 महीने लगातार तक की जा सकती है. यह तकनीक फसलों की रक्षा करने और उन्हें कीटों के साथ-साथ बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक होती है.
अनुदान की राशि
यह तकनीक काफी महंगी होती है. इसे शुरु करने के लिए राजस्थान सरकार अपने प्रदेश के किसानों के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है. लघु और सीमांत किसानों के लिए इसकी लागत वहन करना मुश्किल होता है. ऐसे में राजस्थान सरकार अपने राज्य के किसानों के लिए सामने आई है. गहलोत सरकार अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र के ग्रीनहाउस निर्माण के लिए सामान्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान देती है. वहीं लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है.
आवेदन की प्रक्रिया
ग्रीनहाउस निर्माण पर सब्सिडी के लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है. इस दौरान किसानों के पास जमाबन्दी नकल (6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो), आधार कार्ड, मिटृटी व पानी की जांच रिपोर्ट,अनुमोदित फर्म का कोटेशन, सिंचाई स्त्रोत का प्रमाण, लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों पास उनका प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
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बैंक खाते में आएगी राशि
ग्रीन हाऊस का निर्माण उद्यान विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही प्रारम्भ किया जा सकेगा. निर्माण के बाद गठित कमेटी द्वारा उसका सत्यापन किया जाएगा. इसके बाद अनुदान राशि का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में कर दिया जाएगा.
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