
Subsidy for Greenhouse Farming: किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए ‘ग्रीन हाउस योजना’ राजस्थान सरकार ने शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों को ग्रीन हाउस बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे जलवायु नियंत्रित खेती कर सकेंगे. इसके माध्यम से किसान सब्जियों, फूलों और फलों की उन्नत खेती कर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं.
राज्य सरकार इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को 70 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है. साथ ही, अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों के किसानों और लघु एवं सीमांत किसानों को अतिरिक्त 25 प्रतिशत अनुदान मिलेगा. ऐसे में आइए इस सरकारी योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं-
क्या है ग्रीन हाउस योजना?
ग्रीन हाउस योजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु अनुकूलित तकनीकों को अपनाकर उन्नत कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है. यह योजना किसानों को पारंपरिक खेती के बजाय वैज्ञानिक विधियों का उपयोग कर खेती करने में सक्षम बनाएगी. गौरतलब है कि ग्रीन हाउस संरचना के जरिए तापमान, आर्द्रता और प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है, जिससे फसलें बाहरी मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रहती हैं और उनकी गुणवत्ता में सुधार होता है.
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि और सिंचाई का उचित स्रोत होना आवश्यक है. इसके अलावा, किसान को निर्धारित दस्तावेज जमा कराने होंगे, जिनमें भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मिट्टी और पानी की जांच रिपोर्ट, अनुमोदित फर्म का कोटेशन और सिंचाई स्रोत प्रमाण पत्र शामिल हैं.
आर्थिक सहायता और अनुदान
राज्य सरकार ग्रीन हाउस निर्माण के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है.
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सामान्य श्रेणी के किसानों को 50% अनुदान मिलेगा.
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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 70% अनुदान मिलेगा.
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अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र के किसानों और लघु एवं सीमांत किसानों को 25% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा.
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अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र के लिए यह अनुदान लागू होगा.
कैसे करें आवेदन?
किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए ई-मित्र केंद्रों पर जाकर ऑनलाइन लिंक से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य होगा. योजना की वैधता चालू वित्तीय वर्ष तक सीमित है, इसलिए किसानों को जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए.
योजना के अन्य महत्वपूर्ण नियम
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ग्रीन हाउस निर्माण की अनुमति उद्यान विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही मिलेगी.
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निर्माण पूरा होने पर विभागीय समिति द्वारा सत्यापन किया जाएगा.
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प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के 30 दिन या 31 मार्च (जो पहले आए) तक किसान को शपथ पत्र, त्रि-पार्टी अनुबंध पत्र और अपना अंशदान जमा कराना होगा.
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अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में या किसान की लिखित सहमति से निर्माता फर्म को दी जाएगी.
किसानों के लिए यह योजना क्यों जरूरी है?
राजस्थान जैसे राज्य में, जहां जलवायु की मार अक्सर कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है, ग्रीन हाउस खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है. यह उन्हें सालभर उत्पादन करने, बेहतर गुणवत्ता की फसल उगाने और बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमत प्राप्त करने में मदद करेगी.
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