केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं. इस योजनाओं के जरिए लोगों को आर्थिक, सामाजिक और सोशल सिक्योरिटी देने की कोशिश सरकार करती है. इन्हीं योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Mandhan Yojana, PM SYMY) है. इस योजना के तहत सरकार दिहाड़ी मजदूरी करने वाले और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन देने की गारांटी देती है. इस योजना का लाभ दूसरे की खेत में काम करने वाले किसान यानी जिन किसानों का अपनी कोई जमीन नहीं है वो भी लाभ लें सकते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस योजना का लाभ और कौन लें सकता है और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा.
पीएम श्रम योगी मानधन योजना क्या है? (What is PM Shram Yogi Maandhan Yojana?)
जैसा की पूरे देश में करीब असंगठित क्षेत्र में 42 करोड़ श्रमिक काम करते हैं. ऐसे में ये लोग इस योजना से जुड़ कर पेंशन पा सकते हैं. इस योजना के तहत सरकार उन्हें 60 साल बाद 36 हजार रुपए की सालाना पेंशन प्रदान करेगी यानी हर महीने 3 हजार रुपए की राशि मिलेगी. इसके लिए आपको हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपये जमा करने होंगे. यदि आप इस योजना में 18 साल की आयु से ही जुड़ते हैं तो आपको इसके लिए सिर्फ 55 रुपए का ही प्रीमियम भरना होगा, जिसे आप हर रोज 2 रुपए बचा कर भर सकते हैं.
मतलब ये कि 18 साल की उम्र वाले रोजाना बस 2 रुपये बचाकर 60 साल की उम्र के बाद सालाना 36000 रुपये का पेंशन पा सकते हैं. आपको ये राशि 60 साल के बाद 3000 रुपये महीना यानी 36000 रुपये साल की पेंशन के तौर पर मिलेगी. वहीं अगर आप पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 40 साल की उम्र से योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हर महीने 200 रुपए जमा करने होंगे.
PMSYM Yojana से ये लोग जुड़ सकते हैं?
अगर आपके हर महीने की इनकम 15,000 रुपये से कम है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. मतलब ये कि इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र से जुड़ा कोई भी व्यक्ति उठा सकता है. इसमें रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले कामगार, ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर, दूसरे के खेत में काम करने वाले किसान सहित कई सेक्टर के लोग इस योजना के पात्र हैं. हालांकि इस योजना के लिए ईएसआईसी और ईपीएफओं के सदस्य पात्र नहीं हैं. साथ ही जो आयकर दाता हैं वो भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
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PMSYM Yojana के लिए यहां से करें आसानी से आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में पंजीकरण करवाना होगा. पढ़ें-लिखें मजदूर भाई या बहन चाहे तो खुद घर बैठे भी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.maandhan.in पर जाकर आवेदन करना होगा.
PMSYM Yojana के बारे में इस टॉल फ्री नंबर से ले अधिक जानकारी
इस योजना के बारे में अन्य और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी श्रम विभाग के कार्यालय, LIC, EPFO के कार्यलाय से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा सरकार द्वारा इस योजना के लिए जारी टोल फ्री नंबर 18002676888 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं.
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