केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक नई योजना तैयार की है. कामगारों के लिए शुरू की गयी इस योजना का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है. इस योजना का लाभ काम करने वाली मेड, ड्राइवर, प्लंबर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूर जैसे कामगारों को मिलेगा. इन सभी वर्गों के लिए निर्धारित की गई योजना में उनके 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3000 रुपए की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी. वहीं इसमें यह प्रावधान कि यदि किसी कारणवश लाभार्थी की मृत्यु होती है तो उसकी पेंशन की 50 फीसदी धनराशि उसके जीवनसाथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी.
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में करीब 42 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं. ऐसे में ये लोग इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं. वहीं आंकड़ों के अनुसार इसमें पंजीकरण करवा चुके किसानों की संख्या करीब 64.5 लाख हो चुकी है.
क्या रखी गई है शर्त ?
इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की उम्र 18 साल से 40 साले के बीच निर्धारित की गई है. इसमें लाभ लेने वाले की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होने की भी शर्त रखी गई है. यदि कामगार केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम के सदस्य हैं तो भी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
कौन से दस्तावेज देने होंगे ?
इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए इन तीन दस्तावेजों को देना अनिवार्य होगा :
1.आधार कार्ड
2. आईएफएससी के साथ सेविंग या जन-धन एकांउट की डिटेल्स
3. सम्पर्क के लिए एक वैध मोबाइल नंबर
क्या है आवेदन की प्रक्रिया ?
लाभ पाने के लिए इच्छुक व्यक्ति ईपीएफओ(EPFO) या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का पता लगाना होगा. साथ ही दस्तावेजों को ले जाना आवश्यक है. साथ ही इस बात को सुनिश्चित कर लें कि सेविंग अकाउंट की पासबुक पर आईएफएससी कोड छपा हो. उसके बाद आगे लाभार्थी सीएससी के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. योजना का आवेदन लाभार्थी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की शाखा, राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी), ईपीएफओ या केंद्र और राज्य सरकार के लेबर ऑफिस से भी कर सकते हैं. कई राज्यों द्वारा इसमें खुद ही पंजीकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है.
कॉन्ट्रिब्यूशन कितना करना होगा ?
योजना में लाभार्थियों को उम्र के अनुसार ही कॉन्ट्रिब्यूशन करना होगा. इसका मतलब है जितनी कम उम्र उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन. अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में स्कीम से जुड़ेगा तो उसे 55 रुपए प्रति माह जमा करना होगा. इसी तरह 29 साल की उम्र वाले को 100 रुपये और 40 साल वाले 200 रुपये देने होंगे. कॉन्ट्रिब्यूशन की यह राशि अधिक्तम है. यह राशि 60 साल की उम्र तक जमा करनी होगी. वहीं जितना प्रीमियम जमा किया जाएगा उतनी ही रीशि सरकार के द्वारा भी सदस्य के नाम से जमा की जाएगी.
किसको नहीं मिलेगा फायदा ?
इस योजना का लाभ ऐसे कामगारों को नहीं मिलेगा जो सरकार की किसी योजना से पहले से जुड़े हैं. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ), नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम के लाभ के हकदार नहीं है.
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