केंद्र सरकार द्वारा कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं. इसी क्रम में पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में भी सालाना 6000 रुपये जमा किए जा रहे हैं. इसके साथ ही खाद और बीज पर कई तरह की सब्सिडी भी दी जा रही है.
सरकार की ओर से कृषि में इस्तेमाल होने वाली मशीनों जैसे ट्रैक्टर सब्सिडी पर भी सब्सिडी दी जा रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Scheme) चलाई जा रही है, जिसमें ट्रैक्टरों पर सब्सिडी (Tractor Subsidy) दी जा रही है.
हाल के वर्षों में ट्रैक्टर सबसे उपयोगी कृषि उपकरण बनकर उभरा है, लेकिन देश में जो लघु किसान हैं उन्हें कई तरह की आर्थिक स्थितियों से जूझना पड़ता है. वे अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण ट्रैक्टर खरीद नहीं पाते हैं. ऐसे में सरकार ने उन किसानों के लिए एक शानदार योजना तैयार की है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को आधी कीमत पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराएगी. इसका नाम प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Scheme) है.
आधी कीमत पर सब्सिडी देगी सरकार (Government will give subsidy at half price)
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Scheme) के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी.
यानी इस योजना के तहत किसान किसी भी निर्माता से आधी कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, जबकि सरकार शेष लागत को सब्सिडी के तौर पर देती है. इसके अलावा, कई राज्य सरकारें किसानों को 20% से 50% तक ट्रैक्टर सब्सिडी (Tractor Subsidy) प्रदान कर रही हैं.
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आप निम्न तरीकों से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं- (You can take advantage of this scheme in the following ways-)
सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि यह सब्सिडी सिर्फ ट्रैक्टर (Tractor Subsidy) खरीदने पर ही दी जाएगी. यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवश्यक दस्तावेजों के साथ किसी भी नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे, जिसमें किसान का आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक डिटेल्स और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं.
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यह योजना उन किसानों के लिए है जिन्होंने पिछले सात वर्षों में ट्रैक्टर नहीं खरीदा है.
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किसान के पास अपने नाम से जमीन होनी चाहिए.
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एक किसान केवल एक ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकता है.
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प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है.
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यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए है
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