
Benefits of PM Dhan-Dhanya Yojana: किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ी योजना का ऐलान किया है. बजट 2025 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' (PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana) की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य है देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में खेती को नई दिशा देना. यह योजना कृषि उत्पादकता में सुधार लाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को किफायती वित्तीय सहायता दिलाने पर केंद्रित है. इसका सीधा लाभ करीब 1.7 करोड़ किसानों को मिलने की उम्मीद है.
क्या है पीएम धन-धान्य कृषि योजना?
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना केंद्र सरकार की एक व्यापक पहल है, जिसे विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा जहां अब तक खेती में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है. सरकार का मानना है कि आधुनिक तकनीक, अच्छी किस्म के बीज, बेहतर उर्वरक और समय पर वित्तीय सहायता मिल जाए, तो ये जिले भी उन्नत कृषि मॉडल बन सकते हैं.
योजना के प्रमुख उद्देश्य:
- कृषि उत्पादकता में सुधार
- फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना
- सिंचाई बुनियादी ढांचे को मजबूत करना
- किसानों को सस्ती और आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराना
किन किसानों को मिलेगा लाभ?
इस योजना के तहत सीमांत और छोटे किसान, भूमिहीन कृषि मजदूर, महिला किसान और युवा कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी. खासकर उन किसानों को चुना जाएगा, जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं और जो अब तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाए हैं.
लाभार्थी किसान होंगे:
- सीमांत किसान (जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है)
- छोटे किसान (1 से 2 हेक्टेयर जमीन वाले)
- भूमिहीन कृषि परिवार
- महिला किसान
- युवा किसान
योजना के तहत क्या-क्या मिलेगा?
किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मिट्टी सुधारक और सिंचाई उपकरण मुहैया कराए जाएंगे. साथ ही उन्हें कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे समय पर फसल की तैयारी कर सकें. योजना में डिजिटल एग्रीकल्चर और मौसम आधारित सलाह को भी जोड़ा जाएगा.
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड (पहचान के लिए)
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र (यदि मांगा जाए)
- अन्य आवश्यक दस्तावेज (राज्य या स्थानीय प्रशासन के अनुसार)
आवेदन की प्रक्रिया
पीएम धन-धान्य कृषि योजना में आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है. पात्र किसान अपने जिले के स्थानीय कृषि कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं.
आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- स्थानीय कृषि कार्यालय जाएं – अपने जिले के कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करें.
- फॉर्म भरें और दस्तावेज़ जमा करें – आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें.
- वेरिफिकेशन होगा – अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे.
- मंजूरी के बाद लाभ – पात्र पाए जाने पर लाभ सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
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