किसानों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है. आए दिन सरकार खेती-बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए नई-नई योजनाएं लेकर आ रही है. वहीं अब सरकार ने पशुधन की सुरक्षा के मद्देनजर भी काम करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चला रही है. तो आइये जानते है आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं.
पशुधन बीमा पर 70 प्रतिशत की सब्सिडी (70 percent subsidy on insuring animals)
दरअसल, मध्यप्रदेश सरकार पशुओं का बीमा कराने पर 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी यानि अनुदान पशुपालकों को देती है. इस योजना का नाम पशुधन बीमा योजना है. इस योजना के तहत प्रदेश के सभी प्रकार के पशुओं का बीमा किया जाता है. प्रदेश सरकार के मुताबिक, इस योजना का मकसद पशुपालकों को उनके पशुओं के लिये बीमा की सुविधा देना है, ताकि इससे उनके पशुओं की मृत्यु से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके और पशुओं की मृत्यु होने के बाद जो आर्थिक तंगी होती है, उसे भी रोका जा सके. इस योजना के जरिए किसान पशु हानि होने पर बीमा क्लेम प्राप्त कर सकते हैं. योजना का लाभ राज्य के सभी जिलों के किसान उठा सकते हैं.
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किस को मिलेगा पशुधन बीमा योजना का लाभ?( Who will get the benefit of Livestock Insurance Scheme?)
- पशुपालक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- एक पशुपालक केवल 5 बीमा ले सकते हैं, जिसमें हर एक बीमा में 10 पशु शामिल होंगे. यानि आप इस योजना के तहत कुल 50 जानवरों का ही बीमा करा सकते हैं.
- एपीएल और बीपीएल श्रेणी के पशुपालकों के पास श्रेणी से संबंधित कार्ड होना चाहिए.
- इस योजना का लाभ दुधारू पशु समेत अन्य मवेशियों पर भी मिलता है.
जरूरी दस्तावेज कुछ इस प्रकार हैं? (What are some of the required documents?)
- आधार कार्ड
- पहचान-पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- मूल निवास प्रमाण-पत्र
- एपीएल-बीपीएल कार्ड
- पशु का स्वास्थ्य संबंधी जानकारी
कैसें करें आवेदन? (How to apply?)
इसके लिए पशुपालकों को अपने जिले के पशुपालन विभाग से सीधा संपर्क करना होगा. यहां उन्हें पशुधन बीमा योजना का फार्म दिया जायेगा. इस दौरान पशुपालकों के पास सही-सही दस्तावेजों की कॉपी होनी चाहिए. य़े भी ध्यान रहे कि पशुपालक इस योजना का लाभ पशु के मरने के 24 घंटे के भीतर ही पशुपालन विभाग को जानकारी देकर ले सकते हैं.
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