Khad-Beej License: ग्रामीण क्षेत्रों के इलाकों में बिजनेस के कई असवर मौजूद है, जिससे किसान सरलता से शुरू कर कुछ ही महीनों में अधिक कमाई कर सकते हैं. खेती-किसानी से जुड़े बिजनेस के लिए भारत सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहयोग दिया जाता है. अगर आप भी हाल फिलहाल में खेती से जुड़ा कोई अच्छा टिकाऊ बिजनेस करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो ऐसे में आज हम आपके लिए खाद-बीज की दुकान/Fertilizer Seed Shop खेलने का बिजनेस लेकर आए हैं. बता दें कि यह एक ऐसा बिजनेस है, जिसकी मांग साल भर बनी रहती है. खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है और साथ ही इसके लिए आवेदक को ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, ताकि आवेदक इसे सुचारु रुप से चला सके. इस कार्य के लिए आवेदक को कम से कम 10वीं कक्षा पास की होनी चाहिए.
वहीं, भारत सरकार किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन माध्यम से खाद व बीज स्टोर का लाइसेंस देने में भी मदद करती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे किसान खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कहां से इसकी ट्रेनिंग लें-
खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए जरूरी योग्यता/ Qualification for Fertilizer-Seed Shop
खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए आवेदक को 10वीं कक्षा पास की होनी चाहिए. इसके अलावा उसके पास डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फार इनपुट डीलर भी होना अनिवार्य है. क्योंकि सरकार के द्वारा इसी डिप्लोमा के आधार पर बीज, खाद व दवाई बेचने का लाइसेंस दिया जाता है. इसके अलावा अगर आवेदक एग्रीकल्चर से बीएससी है, तो भी वह खाद-बीज की दुकान खोलने का लाइसेंस लेने के लिए आवदेन कर सकता है.
खाद-बीज के दुकान लाइसेंस के लिए जरुरी दस्तावेज/ Documents for Fertilizer-Seed Shop
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आधार कार्ड
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मतदाता पहचान पत्र
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निवास प्रमाण पत्र
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पैन कार्ड
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पासपोर्ट साइज फोटो
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एग्रीकल्चर में डिप्लोमा
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दुकान या फर्म का नक्शा
खाद-बीज दुकान हेतु लाइसेंस लेने के लिए ट्रेनिंग कहां से लें?
महानिदेशक (देसी) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद एवं राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल द्वारा परियोजना संचालक आत्मा जिला- ग्वालियर के तत्वाधान में चम्बल एग्रो FPO द्वारा देसी डिप्लोमा का नवीन बेच प्रारम्भ होने जा रहा है. डीलर, विद्यार्थी एवं अन्य इच्छुक जो खाद, बीज एवं दवाई लाइसेंस लेकर व्यापार करना चाहते हैं. ऐसे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है. इससे जुड़कर युवा अपना खुद का खाद, बीज एवं दवाइयों का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं. आज ही संपर्क करें.
चम्बल एग्रो फार्मर प्रोडूसर कम्पनी लिमिटेड
+91 9420214305, +91 73036 25092
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खाद-बीज की दुकान के लिए ऐसे मिलेगा लाइसेंस
खाद-बीज की दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदक ऑनलाइन घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए बिहार के आवदेकों को सरकार की की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. अगर आपको आवेदन के दौरान किसी तरह की दिक्कत आती है, तो आप इस लिंक के माध्यम से आवेदन की पूरा प्रक्रिया भी जान सकते हैं.
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