बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है. बिहार सरकार किसानों को फसल में सिंचाई की सुविधा देने के लिए एक नई पहल करने जा रही है, दरसल, छोटे सीमांत के किसानों को फसल में सिंचाई के लिए ज्यादा खर्च होने की वजह से उन्हें सिंचाई के लिए खेत में लगे कुँए पर ही निर्भर रहना पड़ता है.
ऐसे में बिहार सरकार बिहार डीज़ल अनुदान योजना (Bihar Diesel Grant Scheme) के तहत किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए डीजल अनुदान दे रही है. बता दें इस योजना के तहत किसानों को तीन फसलों के लिए अलग-अलग फसलों के मुताबिक सिंचाई के लिए अनुदान दिया जायेगा. इस अनुदान से डीज़ल पम्प सेट से खेतों में खरीफ की फसल की सिंचाई करने वाले किसानों को योजना का लाभ प्राप्त होगा. तो आगर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें आवेदन कर लाभ पा सकते हैं.
कितने मिलेगा अनुदान (How Much Will The Grant)
बता दें आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को सिंचाई में कोई समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए बिहार डीज़ल अनुदान योजना को शुरू किया है जिसके तहत अब राज्य सरकार किसानों को प्रति लीटर 50 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी इसमें धान की चार सिंचाई पर प्रति एकड़ के हिसाब से 400 रूपये डीजल सब्सिडी के रूप मे दिए जायेंगे. गेहूं की 3 सिंचाई के लिए अधिकतम 1200 रुपये प्रति एकड़ से अनुदान दिया जायेगा. दलहन, तिलहनी, मौसमी सब्ज़ी और सुगंधित पौधों के लिए 2 सिंचाई के लिए अधिकतम 800 रूपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जायेगा.
ऐसे करें आवेदन (Apply Like This)
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसकी अधिकारिक वेबसाईट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
योजना के लिए पात्रता (Eligibility For The Scheme)
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बिहार डीज़ल अनुदान योजना के लिए आवेदनकर्ता बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए.
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साथ ही आवेदक मूल रूप से किसान होना चाहिए.
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आवेदक का अपने नाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना खाता होना चाहिए, जो किसान के आधार कार्ड से लिंक हो.
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आवेदक के पास कम से कम एक एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए.
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