
हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ-2025 की फसलों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई 2025 कर दी गई है. इससे किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे वे किसी भी प्राकृतिक आपदा या नुकसान की स्थिति में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकेंगे.
बता दें कि धान, बाजरा, मक्का और कपास जैसी मुख्य फसलों पर यह योजना लागू होगी. राज्य सरकार ने बीमा कराने की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना से जुड़ सकें और लाभ उठा सकें.
फसल खराब होने पर मिलेगी आर्थिक मदद
राज्य सरकार ने कहा है कि यदि बारिश, सूखा, कीट, ओलावृष्टि या किसी अन्य आपदा से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचता है, तो इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी. अगर आप भी राज्य सरकार की इस स्कीम का लाभ पाना चाहते है, तो इसके लिए आपको 31 जुलाई तक अपना आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लेना है.
प्रीमियम दरें (प्रति हेक्टेयर)
- धान: 2124.98 रुपए
- बाजरा: 1024.36 रुपए
- मक्का: 1089.74 रुपए
- कपास: 5435.05 रुपए
ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक विकल्प
ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह योजना वैकल्पिक है. अगर वे बीमा नहीं करवाना चाहते हैं तो उन्हें 24 जुलाई 2025 तक अपने बैंक को लिखित में सूचित करना होगा और ओटीपी आधारित 'ऑप्ट आउट' प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
फसल बीमा कैसे कराएं?
- गैर ऋणी किसान को जमीन की फर्द, बैंक खाता, आधार कार्ड, फसल बिजाई सर्टिफिकेट और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण की जरूरत होगी.
- किसान https://pmfby.gov.in/ पोर्टल, बैंक, CSC, डाकघर, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या AIDE ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
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