धान की फसल हार्वेस्टर से कटाई के बाद जो अवशेष बचता है उसे किसानों द्वारा खेत में आग लगा दी जाती है, जिससे वायु प्रदूषण काफी बढ़ जाता है. देश के कई राज्यों जैसे- दिल्ल्ली, हरियाणा एवं पंजाब राज्य में फसल जलाने के चलते वायु प्रदूषण का स्तर काफी अधिक हो जाता है
इस समस्या को दूर करने के लिए देशभर में अलग – अलग राज्यों के द्वारा किसानों के लिए कई योजना चलायी जा रही है.
इसी क्रम में हरियाण सरकार ने कस्टम हायरिंग योजना लागू की है जिसमें सरकार किसानों को फसल की कटाई से लेकर फसल प्रबंधन तक के कृषि यंत्र उपलब्ध कराएगी. जिसमें सरकार इन कृषि यंत्रों की खरीद के लिए अनुदान की सुविधा प्रदान कर रही है. किसान भाई जल्दी ही आवेदन कर इस सुविधा का लाभ लें.
आवेदन करने की प्रक्रिया (Application Process)
किसान भाई फसल प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों की खरीद के लिए किसान कल्याण विभाग के ऑफिशियल पोर्टल https://www.agriharyanacrm.com/ पर आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन करने की तिथि (Application Date)
कृषि यंत्रों पर आवेदन करने की तिथि 25 सितम्बर, 2021 निर्धारित की गई है.
किन-किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान (On Which Agricultural Equipments Will The Grant Be Given?)
-
सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एस एम एस)
-
हैप्पी सीडर
-
पैडी स्ट्रा चोपर
-
थेडर / मल्चर
-
शई मारर / रोटरी शलेशर
-
रिवर्सेबल एम बी प्लो
-
सुपर सीडर
-
जीरो टिल ड्रील मशीन -1
-
बेलर और रेक
-
क्रॉप रीपर (ट्रैक्टर चालित, स्वयं बालित, रीपर कम बाईंडर)
कौन किस श्रेणी में कर सकते हैं आवेदन (Who Can Apply in which Category?)
जो किसान अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में आते हैं वह व्यक्तिगत एवं कस्टम हायरिंग सेंटर की श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
-
आधार कार्ड
-
पैनकार्ड
-
बैंक पास बुक
-
ट्रेक्टर कि पंजीकरण कि कॉपी
-
भूमि कि जानकारी
ऐसे ही सरकारी योजनाओं की जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिये कृषि जागरण हिंदी पोर्टल से.
Share your comments