
Dudharu Pashu Bima Yojana: पशुपालकों की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए बिहार सरकार राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा कवच उपलब्ध करवा रही है. इसके लिए राज्य सरकार ने 'दुधारू पशु बीमा योजना' की शुरुआत की है, जिससे राज्य के सभी पशुपालकों को उनके दुधारू मवेशियों के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध होगी. इस योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों जैसे लम्पी त्वचा रोग, एच.एस.बी.क्यू और अन्य कारणों से मवेशियों की मृत्यु की स्थिति में पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है.
बता दें कि राज्य सरकार की इस पशु बीमा योजना/ Pashupalan Insurance के तहत पशुपालकों को 75% सब्सिडी की सुविधा प्राप्त होगी. आइए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं...
पशु बीमा की शर्तें और लाभ
- योजना के तहत स्वस्थ दुधारू मवेशियों का ही बीमा (Insurance for dairy cattle) किया जाएगा, जिसके लिए पशु चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक होगा.
- अधिकतम 60,000 रुपए तक मूल्य वाले मवेशी का बीमा किया जाएगा.
- बीमा राशि का 3.5% (2,100 रुपए) तय किया गया है, जिसमें 75% (1,575 रुपए) राज्य सरकार देगी और 25% (525 रुपए) पशुपालक को देना होगा.
- बीमा की अवधि 1 वर्ष होगी.
- ईयर टैगिंग सिस्टम से मवेशियों को डिजिटल पहचान मिलेगी, जिसकी सुरक्षा लाभुक की जिम्मेदारी होगी.
योजना का क्रियान्वयन
- राज्य के सभी जिलों में गव्य विकास पदाधिकारी योजना को लागू करेंगे.
- दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी.
क्या होगा फायदा?
- पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
- गव्य व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और पूंजी निर्माण में सहायता मिलेगी.
कैसे करें आवेदन?
अगर आप राज्य सरकार की इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप पशुपालक गव्य विकास निदेशालय की वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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