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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना: बेरोजगार युवाओं को 5 लाख रुपये तक का लोन, बिना ब्याज और किश्तों में छूट!

Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Yojana 2025: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना योगी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका प्रदान करती है. यह योजना न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करती है. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्दी आवेदन करें और अपने सपने को साकार करें.

मोहित नागर
मोहित नागर
Startup Loan for Young Entrepreneurs
बेरोजगार युवाओं को 5 लाख रुपये तक का लोन (प्रतीकात्मक तस्वीर)

CM Yuva Udyami Yojana: योगी सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य युवाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना है. योजना 24 जनवरी 2025 को लांच की गई थी और कुछ ही दिनों में सोनांचल क्षेत्र में 57 युवाओं को कुल 5 करोड़ 55 लाख 19 हजार रुपये का ऋण दिया गया है. इसके अलावा, 55.19 लाख रुपये की मार्जिन मनी भी दी गई है. इस योजना के तहत अब तक 1250 युवाओं ने ऋण के लिए आवेदन किया है. जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र ने इन आवेदनों की जांच की और 1156 युवाओं के आवेदन बैंकों को भेजे. इनमें से 169 आवेदन बैंक द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं.

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की विशेषताएं

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत ऋण लेने वालों को कई विशेष सुविधाएं मिल रही हैं. योजना के तहत, युवाओं को छह महीने तक कोई भी किश्त नहीं चुकानी होगी. इसके अलावा, चार साल तक का पूरा ब्याज राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, यानी युवाओं को बिना ब्याज के ऋण मिलेगा. इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी सब्सिडी के दिया जाता है. अगर कोई युवा 5 लाख से ज्यादा (10 लाख तक) का ऋण लेता है, तो उसे कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी.

ऋण किस क्षेत्र में मिलेगा?

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत युवाओं को रोजगार व सेवा क्षेत्र में ऋण दिया जा रहा है. रोजगार के उत्पाद क्षेत्र में जैसे फर्नीचर निर्माण, आटा चक्की, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई की दुकान, डेयरी उत्पादन आदि के लिए ऋण दिया जाएगा. सेवा क्षेत्र में टेंट हाउस, शटरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, प्रिंटिंग प्रेस, जन सेवा केंद्र, फिटनेस सेंटर (जिम) जैसी सेवाओं के लिए भी ऋण प्रदान किया जाएगा.

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए कहां करें आवेदन?

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत आवेदन करने के लिए इच्छुक युवा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए msme.up.gov.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है.

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की पात्रता

  • आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • शैक्षिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए.
  • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी.

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए दस्तावेज

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए आवेदकों को कई दस्तावेज़ जमा करने होंगे जैसे -

  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • किसी संस्था द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • स्टांप पर हस्ताक्षरित नोटरी शपथ पत्र.

युवाओं के पास यह दस्तावेज़ जन सेवा केंद्र, साइबर कैफे या अपने निजी मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करते समय होने चाहिए.

English Summary: Cm yuva udhyami yojana upto 5 lakh loan without interest for youth apply now Published on: 05 March 2025, 12:56 IST

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