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खुशखबरी! जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार दे रही है 1 लाख रूपये, जानें योजना का नाम और आवेदन प्रक्रिया

Mukhyamantri Grihasthal Kray Sahayata Yojana: बिहार सरकार की 'मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना' के तहत भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है ताकि वे 3 डिसमिल जमीन खरीदकर अपना घर बना सकें. जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और पूरी जानकारी.

मोहित नागर
मोहित नागर
PMAY-G land scheme Bihar
जमीन खरीदने पर सरकार दे रही है 1 लाख रुपये (Pic Credit - Adobe Stock)

Bihar land purchase scheme: घर का सपना हर किसी का होता है, लेकिन जमीन न होने के कारण गरीब और भूमिहीन परिवारों के लिए यह सपना अधूरा रह जाता है. ऐसे ही परिवारों की मदद के लिए बिहार सरकार ने 'मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना' की शुरुआत की है. इस योजना के तहत भूमिहीन ग्रामीण नागरिकों को घर बनाने के लिए जमीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है. इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को खुद की जमीन मुहैया कराना है, ताकि वे अपना घर बना सकें. पहले इस योजना की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, लेकिन अब आवेदन प्रक्रिया को फिर से खुला रखा गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें.

क्या है मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना?

बिहार सरकार ने 20 नवंबर 2024 को इस योजना की अधिसूचना जारी की थी. पहले इसे 'मुख्यमंत्री वास स्थल कार्य सहायता योजना' के नाम से जाना जाता था. यह योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के भूमिहीन ग्रामीण परिवारों के लिए है. साथ ही, जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत विस्थापित हुए परिवारों को भी इसमें प्राथमिकता दी जाती है.

कितनी मिलेगी सहायता राशि?

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को एकमुश्त 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. यह राशि 3 डिसमिल (करीब 48 गज) जमीन खरीदने के लिए दी जाएगी. खास बात यह है कि यह पैसा सीधे उस व्यक्ति के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे जमीन खरीदी जा रही है. लाभार्थी अपने गांव या पंचायत के अधिकार क्षेत्र में ही जमीन खरीद सकते हैं.

कौन-कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

  • ऐसे परिवार जो पूरी तरह भूमिहीन हों और किसी अन्य सरकारी योजना से जमीन न मिली हो.
  • SC, ST, OBC वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी.
  • परिवार का नाम PMAY-G (प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण) की सूची में होना जरूरी है.
  • जमीन महिला सदस्य के नाम से खरीदी जाएगी, अगर महिला नहीं है तो पुरुष सदस्य के नाम से.
  • आवेदन करने वाले के गांव या पंचायत क्षेत्र में कोई सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं होनी चाहिए.

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? 

बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट http://biharbhumi.bihar.gov.in  पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर User ID और Password से लॉगिन कर योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है. 

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? 

यदि सरकार ऑफलाइन आवेदन की अनुमति देती है, तो ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय से फॉर्म लिया जा सकता है. जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा.

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सूची में नाम
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • वोटर आईडी
  • राशन कार्ड
  • भूमिहीन होने का हलफनामा
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • सरकारी जमीन न होने का प्रमाण पत्र

आवेदन के बाद की प्रक्रिया

आवेदन के बाद सर्कल अधिकारी आवेदन की जांच करेगा और भूमिहीनता का प्रमाण पत्र जारी करेगा. इसके बाद लाभार्थी ज़मीन का चयन करेगा और विक्रेता से समझौता करेगा. फिर सहायता राशि सीधे विक्रेता के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

खास बातें

  • खरीदी गई ज़मीन परिवार की महिला सदस्य के नाम से रजिस्टर्ड होगी.
  • यह ज़मीन वंशानुगत होगी लेकिन इसे बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा.
  • इस जमीन पर घर बनाने के अलावा लघु उद्योग, बागवानी जैसे वैध कार्य किए जा सकते हैं.

कब वापस ली जाएगी राशि?

अगर लाभार्थी तीन महीने के भीतर जमीन नहीं खरीदता या झूठी जानकारी देता है, तो सहायता राशि वापस ली जा सकती है और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

English Summary: bihar mukhyamantri grihasthal kray sahayata yojana land purchase scheme apply online Published on: 19 April 2025, 10:55 IST

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