Goat Farming Subsidy: किसानों के लिए पशुपालन एक बेहद महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि माना जाता है, इससे दूध, खाद और अन्य कृषि उत्पाद प्राप्त होते हैं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बकरी पालन विशेष माना जाता है, क्योंकि यह कई लोगों के लिए कमाई का मुख्य साधन होता है. ऐसे में सरकारों द्वारा भी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को चलाया जा रहा है. इसी क्रम में बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बकरी फार्म योजना को चलाया जा रहा है, जिसके तहत आवेदन करने वाले पशुपालकों को राज्य सरकार की तरफ से 1.21 लाख से 7.82 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है.
60% तक सब्सिडी का मिलेगा लाभ
बकरी फार्म योजना के तहत पशुपालक को बकरी पालन शुरू करने के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी. वहीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पशुपालक और किसानों को बकरी फार्म स्थापित करने के लिए 60% तक की सब्सिडी मिलेगी. योजना के तहत फार्म स्थापित करने के लिए 20 बकरी व 1 बकरा या फिर 100 बकरी व 5 बकरा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदन करने वाले पशुपालकों को सरकार की तरफ से 24 हजार से लेकर 1.30 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है.
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'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर चयन
पशुपालक बैंक से लोन या फिर खुद के पैसो से भी बकरी फार्म स्थापित करते हैं. बैंक लोन प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रक्रिया लाभुक के द्वारा ही जाएगी. हालाकिं अनुदान की राशि चयनित लाभुकों को दोनों ही स्थिति में दी जाएगी. बकरी फार्म योजना के तहत आवेदक का चयन 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा. लेकिन लाभार्थियों के चयन में विभाग द्वारा उन आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी, जिन्होंने खुद के खर्च पर बकरी फार्म की शुरूआत की और बकरी पालन की ट्रेनिंग भी ली है. बकरी फार्म योजना के लिए आवेदन करने वाले किसान या पशुपालक के पास 1800 से 9000 वर्ग फुट जमीन और हरा चारा उगाने के लिए 50 से 100 डिसमिल जमीन होनी चाहिए.
योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- अपडेटेड लगान रसीद/ एल.पी.सी
- लीज
- एकरारनमा
- नजरी नक्शा
- पासबुक
- एफडी, अन्य
- सरकारी संस्थानों से प्राप्त बकरी पालन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट
- जाति प्रमाण पत्र
- फोटो
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पैन कार्ड
- आवास प्रमाण पत्र
कहां करें ऑनलाइन आवेदन?
यदि आप भी बकरी पालन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपका बिहार राज्य का निवासी होना अनिर्वाय है. योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको पशुपालन विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा.
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