
Rajasthan Krishak Samman Pension Yojana: राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एक बेहद सराहनीय कदम उठाया है. ‘राजस्थान कृषक सम्मान पेंशन योजना’ के तहत सरकार ऐसे बुजुर्ग किसानों को मासिक पेंशन प्रदान कर रही है, जिनकी आजीविका का मुख्य आधार खेती रही है और जो अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें आर्थिक सहारे की जरूरत होती है. यह योजना ना सिर्फ उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का एहसास भी कराती है.
क्या है राजस्थान कृषक सम्मान पेंशन योजना?
यह योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए बनाई गई है जो लघु या सीमांत श्रेणी में आते हैं और अब बुजुर्ग हो चुके हैं. योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर महीने 1150 रुपए की पेंशन दी जाती है यानी साल भर में कुल 13,800 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है. इस पहल का उद्देश्य किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है.
पात्रता की शर्तें
इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के स्थायी निवासियों को ही मिलता है. पात्रता के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं:
- महिला आवेदकों की आयु कम से कम 55 वर्ष होनी चाहिए.
- पुरुष आवेदकों की आयु कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए.
- लाभार्थी को लघु या सीमांत किसान की श्रेणी में आना चाहिए.
- किसान की भूमि की सीमा जिलेवार तय की गई है.
जिलेवार भूमि सीमा का निर्धारण
सरकार ने किसानों की पात्रता तय करने के लिए जिलेवार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तव में केवल वही किसान इस योजना का लाभ लें जो सीमित संसाधनों में जीवनयापन कर रहे हैं.
जैसलमेर और बाड़मेर:
- सिंचित भूमि: 1.50 हेक्टेयर
- असिंचित भूमि: 10.00 हेक्टेयर
बीकानेर, नागौर, जालौर, पाली, चूरू, जोधपुर:
- सिंचित भूमि: 1.50 हेक्टेयर
- असिंचित भूमि: 7.00 हेक्टेयर
झुंझुनूं, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा:
- सिंचित भूमि: 1.50 हेक्टेयर
- असिंचित भूमि: 3.00 हेक्टेयर
अन्य सभी जिले:
- सिंचित भूमि: 1.00 हेक्टेयर
- असिंचित भूमि: 2.00 हेक्टेयर
कौन नहीं है पात्र?
हालांकि यह योजना विशेष रूप से बुजुर्ग किसानों के लिए बनी है, लेकिन कुछ श्रेणियों के लोग इससे वंचित रखे गए हैं, जो पहले से राजस्थान की किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, तलाकशुदा पेंशन या विशेष योग्यजन पेंशन का लाभ ले रहे हैं. ऐसे लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, भले ही वे अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों.
आवेदन प्रक्रिया
यदि कोई पात्र किसान अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाया है, तो वह निम्न माध्यमों से आवेदन कर सकता है:
- ई-मित्र केंद्र
- जन सेवा केंद्र
- स्थानीय पंचायत कार्यालय
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- उम्र का प्रमाणपत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र या वोटर आईडी)
- निवास प्रमाण पत्र
- किसान की भूमि की जानकारी (पट्टा, खसरा, खतौनी आदि)
योजना के लाभ
‘राजस्थान कृषक सम्मान पेंशन योजना’ का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं है, बल्कि बुजुर्ग किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना भी है. इस योजना के ज़रिए किसान अपने दैनिक खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते और उन्हें अपने अधिकारों का भी एहसास होता है.
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