कुछ दिनों पहले बिहार के किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र देने की मंजूरी मिली थी. अब बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कृषि विभाग की ओर से किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है. और कृषि विभाग ने कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत अनुदानित दर पर किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. बता दें, कि इस योजना के तहत किसानों को 50 से लेकर 90% तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है.
कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत ऑनलाइन होगा आवेदन
गौरतलब है कि कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, कृषि निदेशक ने इस आशय का निर्देश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्गत किया है. इसके आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर के के वर्मा ने प्रखंड वार लक्ष्य का निर्धारण कर दिया है और सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, किसान सलाहकारों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है.
कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 17 प्रकार के यंत्रों पर मिलेगा सब्सिडी
खबरों के मुताबिक, कृषि यंत्रों पर 50% से लेकर 90% सब्सिडी तक देने का प्रावधान है. मुख्य रूप से स्ट्रा रीपर, एस्ट्रा बेलर, ब्रश कटर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रीपर कम बाइंडर, मिनी रबर राइस मिल, मिनी दाल मिल, मिनी ऑयल मिल, मिनी राइस मिल, रोटरी मल्चर, एस्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम सब्सिडी पर दिया जायेगा.
सब्सिडी देने के लिए क्या है प्रावधान
दरअसल एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम पर 80% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. जबकि सुपर सीडर और 75% तक सब्सिडी दिया जाएगा रोटरी मास्टर पर डी 75% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है. वही राइस मिल, मिनी दाल मिल, मिनी रबर राइस मिल पर 50% सब्सिडी देने का प्रावधान है. इसी तरह रीपर कम बाइंडर पर 50% सब्सिडी दिया जायेगा.
90% सब्सिडी पाने के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply to get 90% subsidy)
बिहार के किसान इन यंत्रों पर यह अनुदान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बिहार डी.बी.टी.में पंजीयन करवाना अनिवार्य रहता है. डी.बी.टी. पंजीयन के पश्चात् किसान भाई को कृषि यंत्रीकरण योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है. किसान भाई https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Home.aspx पर पंजीयन कर सकते हैं.
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