केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों को बीज से लेकर कृषि यंत्र (Farm Machinery) खरीदने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इसी क्रम में हरियाणा सरकार (Haryana Government) की तरफ से किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप (Battery Operated Spray Pump) खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है.
इच्छुक किसान हरियाणा कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
बैटरी चलित स्प्रे पंप खरीदने पर सब्सिडी (Subsidy on purchase of battery operated spray pump)
हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों के लिए एक योजना शुरू की गई है. इसके तहत बैटरी चलित स्प्रे पंप (Battery Operated Spray Pump) खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इस तरह आधी कीमत पर बैटरी चलित स्प्रे पंप प्रदान किया जाएगा. बता दें कि साल 2021-22 में बैटरी चलित स्प्रे पंप पर सब्सिडी का लाभ अनुसूचित जाति के किसानों को दिया जाएगा.
सब्सिडी देने की प्रक्रिया (How will the subsidy be determined)
इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को कम कीमत पर बैटरी चलित स्प्रे पंप उपलब्ध कराया जाएगा. इसके तहत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी अथवा 2500 रुपए, जो भी कम होगा दिया जाएगा. यानि इस योजना के तहत 2500 रुपए से अधिक की सब्सिडी नहीं दी जाएगी.
सब्सिडी के लिए आवेदन की तारीख (Application date for subsidy)
कृषि विभाग के मुताबिक, किसान भाई सब्सिडी पाने के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा.
सब्सिडी पाने के लिए पात्रता (Eligibility for getting subsidy)
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अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र
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आवेदक संबंधित जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए.
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बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 4 साल से सब्सिडी ना ली हो.
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बता दें कि इस उपकरण की खरीद जीएसटी धारक विक्रेता से की जा सकती है.
सब्सिडी के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents required for subsidy)
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आधार कार्ड
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निवासी प्रमाण पत्र
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मोबाइल नंबर
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बैंक खाते की पूरी जानकारी
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अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र
सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Online application process for subsidy)
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सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.agriharyanacrm.com/ पर जाएं.
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आपके सामने एक होम पेज खुल जाएगा.
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यहां आपको Battery Operated Spray Pump के विकल्प पर क्लिक करना है.
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इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा, जहां आपको Proceed To Apply पर क्लिक करना है.
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अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको फॉर्म दिखाई देगा.
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इसमें सबसे पहले आधार कार्ड नंबर डालना होगा, फिर इसके दूसरे पार्ट में अपनी निजी जानकारी दर्ज करनी है, जैसे नाम, पिता का नाम, गांव, जिला आदि.
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इसके तीसरे पार्ट में बैंक अकाउंट की जानकारी दर्ज करनी है, साथ ही पैन कार्ड नंबर भी डालना है.
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आखिरी पार्ट में कुछ अन्य जानकारियां भरनी होंगी.
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इस तरह आपका पंजीकरण हो जाएगा.
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इसके बाद फॉर्म की जांच की जाएगी. अगर सब कुछ सही पाया गया, तो आपको सब्सिडी की राशि खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
अधिक जानकारी के लिए किसान यहां कर सकते हैं संपर्क (For more information farmers can contact here)
इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जिले के संबंधित कृषि उप निदेशक या सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा टोल फ्री नंबर 18001802117 / 0172-2521900 पर भी संपर्क कर सकते हैं.
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