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PMFBY: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पात्रता, मिलने वाली सुविधाएं और जरूरी दस्तावेज क्या– क्या है?

हर साल बाढ़, आँधी, ओलावृष्टि और अनावृष्टि के वजह से भारतीय किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है. ऐसे में किसानों को ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) (PMFBY) शुरु की है. बता दे कि इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी, 2016 से की गयी थी. इसके अंतर्गत किसानों को खरीफ की फसल के लिये 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है. गौरतलब है कि PMFBY में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम को बहुत कम रखा गया है. इससे PMFBY तक हर किसान की पहुंच बनाने में मदद मिली है.PMFBY योजना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है. हालांकि इसमें किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है.

विवेक कुमार राय

हर साल बाढ़, आँधी, ओलावृष्टि और अनावृष्टि के वजह से भारतीय किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है. ऐसे में किसानों को ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) (PMFBY) शुरु की है. बता दे कि इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी, 2016 से की गयी थी. इसके अंतर्गत किसानों को खरीफ की फसल के लिये 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है. गौरतलब है कि PMFBY में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम को बहुत कम रखा गया है. इससे PMFBY तक हर किसान की पहुंच बनाने में मदद मिली है.PMFBY योजना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है. हालांकि इसमें किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रमुख भारतीय बीमा कंपनियां चलाती है

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य (Objectives of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna)

-प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी भी फसल की नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता प्रदान करना.

-किसानों की खेती से मोहभंग न हो उसके लिए खेती में रुचि बनाये रखने के प्रयास और स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना.

-किसानों को कृषि में नवीन एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना.

-कृषि हेतु ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना.

कहां से लें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का फॉर्म? (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana form

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए ऑफलाइन (बैंक जाकर) और ऑनलाइन, दोनों ही तरीके से फॉर्म लिए जा सकते हैं. फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आप http://pmfby.gov.in/  लिंक पर जा सकते हैं. अगर आप फॉर्म ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना (PMFBY) का फॉर्म भर सकते हैं.

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PMFBY के लिए किन दस्तावेजों की है जरूरत? (What documents are needed for PMFBY)

-किसान की एक फोटो

-किसान का आईडी कार्ड (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)

-किसान का एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)

-अगर खेत आपका अपना है तो इसका खसरा नंबर / खाता नंबर का पेपर साथ में रखें.

-खेत में फसल की बुवाई हुई है, इसका सबूत पेश करना होगा.

-इसके सबूत के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे लोगों से एक पत्र लिखवा सकते हैं.

-अगर खेत बटाई या किराए पर लेकर फसल की बुवाई की गयी है, तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी जरूर ले जायें.

-इसमें खेत का खाता/ खसरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए.

-फसल को नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पाने के लिए एक रद्द चेक लगाना जरूरी है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से जुड़ी अन्य बातें (Other things related to PMFBY)

-फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर आपको PMFBY का फॉर्म भरना जरूरी है .

-फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं.

-बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो.

English Summary: PMFBY: eligibility, facilities and necessary documents for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Published on: 07 October 2019, 11:17 AM IST

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