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Jharkhand news: जमीन की रजिस्ट्री करानी है तो, इस दस्तावेज़ को रखना होगा तैयार, जानें क्यों

अगर आप झारखण्ड के मूलनिवासी हैं या फिर वहां पर जमीन ख़रीदना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए ही है क्योंकि इस लेख में हम आपको झारखण्ड में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर हुए नए बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं...

देवेश शर्मा
new rules for registry in jharkhand
new rules for registry in jharkhand

झारखंड में ज़मीन की रजिस्ट्री को लेकर झारखण्ड रजिस्ट्री विभाग ने नए नियम लागू किए हैं जिसके चलते अब जमीन की रजिस्ट्री विभाग द्वारा तैयार चेक लिस्ट के आधार पर ही की जायेगी. इस चेक लिस्ट के अनुसार सबसे पहले खतियान (खाते की किताब) की सत्यापित कॉपी देखी जायेगी. 

लेकिन अगर आपके पास इसकी सत्यापित कॉपी नहीं है तब भी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा सकेंगे लेकिन उसके लिए आपको निम्न प्रक्रिया से गुजरना होगा.

खतियान(खाते की किताब) न होने पर इस तरह करा सकते हैं  रजिस्ट्री

- खतियान(खाते की किताब) की सत्यापित कॉपी नहीं होने पर सीओ ऑफिस से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या शुद्धि पत्र होना चाहिए.

- अगर आपके पास सीओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र नहीं है तो सीओ कार्यालय में दिए गए आवेदन की रसीद होनी चाहिए.

- भूमि से संबंधित हाल में हुए सर्वे का नक्शा या स्व प्रमाणित नक्शा होना चाहिए.

पहचान के लिए नहीं होगी टाइटल की जांच

झारखण्ड रजिस्ट्री विभाग निबंधन महानिरीक्षक(inspector general of registration)ने इन बदलावों को  यह स्पष्ट किया है कि खेती की पहचान के लिए निबंधन पदाधिकारी द्वारा टाइटल की जांच नहीं की जायेगी.

यह भी पढ़ें : खसरा और फसल बीमा में Adhaar Number दर्ज करना हुआ अनिवार्य, किसानों को होगा लाभ

केवल चेक लिस्ट के आधार पर ही रजिस्ट्री की जाएगी और इसके साथ ही निबंधन पदाधिकारी रजिस्ट्री के पहले दस्तावेज के साथ संलग्न भू-अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन भी करेंगे. 

English Summary: you need to know about the new changements of registry rules in jharkhand. Published on: 03 July 2022, 06:39 PM IST

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