मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस को दी जानकारी में बताया है कि जल्द ही सरकार वोटर ID को आधार कार्ड से जोड़ने को लेकर नियम लाने वाली है जिसके तहत मतदाता सूची ( voter ID) को आधार से लिंक किया जायेगा. लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया कि मतदाताओं के पास न जोड़ने का विकल्प भी होगा.
लेकिन कोई खास वजह बतानी होगी जैसे- आधार का न होना, आधार के लिए रजिस्ट्रेशन न करना. चंद्रा ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने उन पांच राज्यों में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने में अहम भूमिका निभायी है, जहां इस साल मार्च में विधानसभा चुनाव पूरे हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए किया गया ताकि मतदाता और चुनाव ड्यूटी में शामिल लोगों की पहचान आसानी से की जा सके और वो जिससे कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सकें. चंद्रा शनिवार की शाम को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.
चंन्द्रा प्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके कार्यकाल में दो बड़े सुधार किये गए हैं. एक 18 साल की उम्र वाले मतदाताओं को पंजीकरण कराने के लिए एक के बजाय साल में चार बार वोटर ID के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का मौका और दूसरा बड़ा सुधार मतदाता सूची में फर्जी लोगों के नाम जोड़ने को लेकर लगाम लगाने के लिए आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ना शामिल है.
चंद्रा ने कहा, ‘‘पहले हर साल एक जनवरी कट-ऑफ तारीख होती थी. हमने सरकार को भरोसा दिलाया कि यह सुधार बहुत आवश्यक है और इन लोगों का जल्द से जल्द पंजीकरण होना चाहिए क्योंकि वे 18 साल के हो गए हैं. इस सुधार के साथ अब उन लोगों को पंजीकरण के लिए एक साल में चार तिथियां मिलेगी जिनकी उम्र 18 साल हो गई है. यह सुधार पिछले 20 वर्षों से लंबित था.''
अभी तक एक जनवरी को या उस पहले ही 18 साल के लोग रजिट्रेशन करा सकते थे. अगर वो एक जनवरी से पहले पहले रजिट्रेशन नहीं कराते थे तो उन्हें एक साल तक का इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब एक बार नियम जारी हो जाने के बाद युवा लोग हर साल चार अलग-अलग तारीखों पर मतदाता के तौर पर पंजीकरण करा सकते हैं.
कब होंगे नियम लागू
यह पूछने पर चंद्रा ने प्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि '' ‘मुझे लगता है कि बहुत जल्द, क्योंकि हमने इस संबंध में पहले ही प्रस्ताव का मसौदा(Draft) भेज दिया है. हमने फॉर्म भी भेज दिए हैं जिनमें बदलाव होने हैं और ये विधि मंत्रालय के पास हैं. मुझे लगता है कि बहुत जल्द इन्हें मंजूरी मिल जाएगी. हमने भी अपनी आईटी प्रणाली मजबूत की है.''
आधार को वोटर ID न जोड़ने का विकल्प भी होगा?
इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा '' यह स्वैच्छिक होगा, लेकिन मतदाताओं को अपना आधार नंबर न देने के लिए पर्याप्त वजह बतानी होगी. इस वजह में, आधार न होना या उसके लिए आवेदन न करना या कोई अन्य वजह हो सकती है.''
Share your comments