Karnataka Yuva Nidhi Scheme: भारत सरकार व राज्य सरकार के द्वारा आम नागरिकों व देश के बेरोजगार युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें आवेदन करके वह लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इन्हीं योजना में "युवा निधि योजना" भी है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं की आर्थिक तौर पर मदद कर रही है.
मिली जानकारी के मुताबिक, बेरोजगारी डिप्लोमा धारक के लिए सरकार ने "युवा निधि योजना" (Youth Fund Scheme) को लागू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और सरकार से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का आदेश भी दे दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह योजना कर्नाटक राज्य के युवाओं के लिए है. इसके लिए सरकार ने उक्त योजना को लागू करने के लिए नियम और शर्तें और योग्यता मानदंड लागू करने का आदेश जारी करने का निर्णय लिया है.
राज्य के बेरोजगार स्नातकों को मिलेंगे पैसे
कर्नाटक युवा निधि योजना 2023 (Karnataka Youth Fund Scheme 2023) स्नातक (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित) जो 3000 रुपये प्रति माह पास करने की तारीख से 180 दिनों के बाद नियोजित नहीं हैं (तीन हजार केवल बेरोजगारी भत्ता और डिप्लोमा पास बेरोजगार 1500 रुपये प्रति माह (पांच सौ रुपये मात्र) को रोजगार तक अथवा अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन "युवा निधि योजना" (Youth Fund Scheme) को क्रियान्वित करने की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आदेश दिया है.
नियम और शर्तें
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यह योजना केवल कन्नडिगाओं (अधिवास -कर्नाटक) के लिए लागू है जो स्नातक/डिप्लोमा के बाद कम से कम 6 महीने के लिए नियोजित नहीं हैं.
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यह सुविधा केवल दो वर्ष की अवधि के लिए लागू है. यदि लाभार्थी को 2 साल की अवधि के भीतर रोजगार मिल जाता है तो इस योजना का लाभ बंद कर दिया जाएगा.
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भत्ता डीबीटी के माध्यम से प्रदान करने का इरादा है और लाभार्थी सेवा सिंधु पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
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बेरोजगारी की स्थिति का स्वतंत्र सत्यापन होना चाहिए और झूठी घोषणा या रोजगार के बाद घोषित करने में विफल रहने पर दंडित किया जाएगा.
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इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
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उच्च शिक्षा में नामांकित और अपनी पढ़ाई जारी रखने वाले.
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जो अपरेंटिस वेतन प्राप्त कर रहे हैं.
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सरकारी/निजी क्षेत्र में कार्यरत
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जो बैंकों से कर्ज लेकर राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार कर रहे हैं.
नोट: यह आदेश मंत्रिमंडल के वाद संख्या सीः319/2023 दिनांक 02.06.2023 के अनुमोदन से जारी है.
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